UAE Alert : UAE में बेहद ही आम चीज़ करने पर आपको Dh1,000 का जुर्माना लगेगा अब आप ये सोचेंगे की ये आम चीज़ क्या है तो आपको बता दे ये आम चीज़ है गाड़ी से बहार कचड़ा फेंकना। जी हाँ बिलकुल सही सुना आपने। कई लोगों की आदत होती है वो कचरा गाड़ियों का कचड़ा सड़कों पर फेंक देते है लेकिन अब फेंकते हुए पकड़े गए तो आपको Dh1,000 का जुरमाना लगेगा जो की भारतीय मुद्रा में ₹22 ,668.5 रूपए होते है।
बता दे अबू धाबी सिटी नगर पालिका द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में, अबू धाबी पुलिस के यातायात और गश्ती निदेशालय ने देश में यातायात नियमों का पालन न करने के खतरों को दोहराया है। ‘हमारा शहर सुंदर है’ नाम की कार्यक्रम शेखबाउट सिटी स्कूल, अल अहल्या अस्पताल, अबू धाबी Waste Management Company और अबू धाबी नागरिक सुरक्षा प्राधिकरण के सहयोग से जायद शहर के रबदान पार्क में हुआ।
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यातायात नियमों का करें पालन
यातायात और गश्ती निदेशालय के निदेशक डीन महमूद यूसुफ अल बलुशी ने समुदाय के सदस्यों के लिए यातायात सुरक्षा को बढ़ावा देने में अबू धाबी पुलिस की रुचि पर जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान, उन्होंने परिवारों और बच्चों को सार्वजनिक सड़कों पर ई-स्कूटर के उपयोग के खतरों के बारे में आगाह किया, और उनसे आग्रह किया कि वे इन स्कूटरों का उपयोग केवल उचित सुरक्षात्मक उपकरणों के साथ वही स्थानों पर ही करें जहां निर्दिष्ट किया गया है ।
मंगलवार को, दुबई पुलिस ने खुलासा किया कि पिछले आठ महीनों में अमीरात में कई ई-स्कूटर दुर्घटनाओं में पांच लोग मारे गए और 29 घायल हो गए, क्योंकि उन्होंने सड़क सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया था। दुबई में यातायात विभाग के निदेशक मेजर-जनरल सैफ मुहैर अल मजरूई ने कहा कि पिछले आठ महीनों में सवारियों पर 10,000 से अधिक जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने ई-स्कूटर के “अनुचित उपयोग” के कारण 32 दुर्घटनाएँ भी दर्ज की हैं। चोटों में से दो गंभीर, 14 मध्यम और 13 मामूली मामले थे।
इस चीज़ पर लगेगा Dh1,000 का जुर्माना
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अबू धाबी कार्यक्रम में निदेशालय के जनसंपर्क विभाग के सहायक तारिक मुहम्मद हामिदान ने एक जागरूकता व्याख्यान दिया जिसमें शीतकालीन अवकाश के दौरान बच्चों पर नजर रखने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि बच्चों को व्यस्त रखना और उन्हें ई-स्कूटर के इस्तेमाल के खतरों से बचाना जरूरी है.
इसके साथ ही व्याख्यान में वाहन चलाते समय सड़क पर वाहनों से निकलने वाले कचरे को फेंकने से बचकर, अबू धाबी के अमीरात की उपस्थिति को बनाए रखने के महत्व पर भी जोर दिया गया। इस तरह के उल्लंघन के मामले में, यातायात अधिनियम का अनुच्छेद 71 लागू होगा और Dh1,000 का जुर्माना लगाया जाएगा, साथ ही चालक के लाइसेंस पर छह काले बिंदु भी लगाए जाएंगे।