Sharjah: अगर आप शारजाह में हैं और काम की तलाश में हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. Sharjah City Municipality एक स्पेशल परमिट दे रहा है. जिसे लेकर आप शारजाह में काम कर आसानी से पैसे कमा सकते हैं. दरअसल, शारजाह सिटी नगर पालिका ने रमज़ान के दौरान दिन के दौरान गैर-मुसलमानों को भोजन तैयार करने और बेचने के लिए परमिट जारी करना शुरू कर दिया है। बता दें ये परमिट वाणिज्यिक केंद्रों, कैफेटेरिया, पेस्ट्री दुकानों और बेकरी में प्रतिष्ठानों पर लागू होते हैं। इसके अलावा स्टाल लगाने के लिए ये परमिट लेना आवश्यक है.
Sharjah City Municipality ने जारी किये थे गाइडलाइन्स
याद दिला दें कुछ समय पहले Sharjah City Municipality की ओर से दुकानों और रेस्टोरेंट के लिए गाइडलाइन्स जारी किये गये थे. जिसके मुताबिक, जो भी रेस्टोरेंट रमज़ान में दिन के समय में खाना बेचना चाहते हैं या फ़ूड स्टाल लगाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले परमिट लेना होगा. बता दें रमजान का पाक महिना मंगलवार, 12 मार्च को शुरू होने का अनुमान है, और पूरे 30 दिनों तक चलने की उम्मीद है।
जारी किये जायेंगे 2 प्रकार के परमिट
परमिट दो प्रकार के होते हैं: पहला परमिट दिन में फ़ूड डिस्प्ले करने में और दूसरा परमिट इफ्तार के पहले स्नैक डिस्प्ले करने के लिए जारी किया गया है. खाद्य दुकानों को जिन शर्तों का पालन करना होगा वे इस प्रकार हैं:
परमिट शुल्क
- परमिट जारी करने का शुल्क: Dh3000.
- खाना ऑफ-साइट परोसा जाना चाहिए
- भोजन क्षेत्र में ग्राहकों को प्राप्त करने की अनुमति नहीं है।
- भोजन तैयार करने और पकाने की अनुमति केवल रसोई के अंदर ही है।
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इफ्तार से पहले दुकानों के बाहर बिक्री के लिए परमिट:
- परमिट जारी करने का शुल्क: Dh500
- भोजन को सामने के फुटपाथ पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए (बशर्ते वह रेतीला न हो)।
- भोजन को खाद्य-ग्रेड पैकेजिंग सामग्री का उपयोग करके एल्यूमीनियम पन्नी या पारदर्शी खाद्य-ग्रेड प्लास्टिक (Aluminium foil or transparent food-grade plastic) से ढंकना चाहिए।
- भोजन को उचित तापमान पर संग्रहित किया जाना चाहिए (ठंडा या जमे हुए नहीं)।