Saudi Arab: सऊदी की एक अदालत ने महिला को परेशान करने के आरोप में एक प्रवासी को पांच साल जेल की सजा सुनाई और उस पर 150,000 सऊदी रियाल का जुर्माना लगाया। सार्वजनिक अभियोजन की सार्वजनिक नैतिकता शाखा ने एक महिला को कथित रूप से परेशान करने के लिए प्रवासी के खिलाफ आरोपों की जांच पूरी की और बाद में मामले को अदालत में भेज दिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया। सार्वजनिक अभियोजन ने आग्रह किया कि अदालत उसे अपराध के लिए कड़ी से कड़ी सजा दे।
ये सभी उल्लंघन की श्रेणी में
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सऊदी उत्पीड़न विरोधी कानून के अनुसार, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए यौन रूप से अभद्र शब्द, इशारे, जो किसी भी तरह से किसी और के व्यक्ति, गरिमा या विनम्रता का उल्लंघन करते हैं इसके अलावा समकालीन तकनीक का उपयोग करके परेशान करते है। वो सभी सजा के हकदार होते है। सऊदी कानून और इस्लामी शरीयत द्वारा प्रदान की गई व्यक्तियों की privacy, dignity और personal freedom को बनाए रखने के लिए, यह कानून उत्पीड़न से निपटने, अपराधियों को दंडित करने और पीड़ितों की रक्षा करने का प्रयास करता है।