Dubai – Dubai में एक माँ ही अपनी बेटी के लिए दुश्मन बन गई। दरसअल क्रिमिनल कोर्ट ने पूर्वी यूरोप की एक 38 वर्षीय मां को अपनी 10 साल की बेटी को प्रताड़ित कर मौत के घाट उतारने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। केस फाइल के मुताबिक, मां ने दुबई के पड़ोस में द विला स्थित अपने घर पर यह कहते हुए एंबुलेंस बुलाई कि उनकी बेटी बाथटब में डूब गई है। जबकि पुलिस जांच करने गई तो मामला कुछ और का ही नज़र आया। पुलिस ने पाया कि 10 साल की बच्ची के शरीर पर जलने और चोट के निशान थे। जिसके बाद पुलिस को बच्ची के माँ पर शक हुआ। पुलिस ने पीड़िता और दो साल के एक अन्य बच्चे के साथ घर में रह रही मां से पूछताछ की। घर में काम करने वाला एक नौकर भी था, जो जांच के दौरान मौजूद नहीं था। मां ने अपराध के लिए नौकर को दोषी ठहराते हुए कहा कि वह उसकी बेटी को बाथटब में डुबो कर देश छोड़कर भाग गया। पुलिस ने पाया कि नौकर वास्तव में अपराध के दिन देश छोड़कर चला गया था।
फरार नौकर गिरफ्तार
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इंटरपोल ने नौकर को उसके देश में एक हवाई अड्डे के आगमन हॉल में पकड़ा। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपराध में शामिल होने से इनकार किया। उसने पुलिस को बताया कि वह कुछ महीने पहले ही वह अमीरात आया था और उसका काम घर के काम में मदद करना और दो बच्चों को स्कूल से लाना-ले जाना था। उसने कहा कि उसने देखा कि मां अक्सर बच्ची को प्रताड़ित करती है, उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करती है।
वारदात के एक दिन पहले नौकर ने मां को अपनी बेटी को कमरे में बंद करते देख लिया था। वारदात वाली सुबह जब वह बच्ची को स्कूल के लिए जगाने गया तो देखा कि वह बैडरूम में नहीं है। बाथरूम से पानी की धीमी आवाज सुनकर उसने दरवाजा खोला तो देखा कि बच्ची बाथटब में पड़ी थी। वह उसकी मां के पास गया और उससे कहा कि उसे लगा कि उसकी बेटी मर गई है। जब मां ने इस पर शांति से प्रतिक्रिया दी तो वह चौंक गया। इस डर से कि उसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाएगा, वह तुरंत अपने देश भाग गया।
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मिला आजीवन कारावास
नौकर के बयान पर जब मां से सवाल किया गया तो उसने मारपीट कर बेटी को बाथटब में डुबाने की बात स्वीकार की। पुलिस को अपराध की सूचना न देने के लिए नौकर को दुबई में दुष्कर्म न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया था। उन्हें एक महीने जेल की सजा सुनाई गई है, जिसके बाद निर्वासन किया गया है। वही महिला को गिरफ्तार आगे की कार्रवाई की गई और महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।