Abu dhabi Bus Banned: अबू धाबी में नगर पालिका और परिवहन विभाग (डीएमटी) के एकीकृत परिवहन केंद्र (आईटीसी) ने अबू धाबी पुलिस जीएचक्यू के सहयोग से सभी प्रकार और आकार (हल्की और भारी बसें) की बसों को शेख जायद बिन सुल्तान स्ट्रीट पर शेख जायद ब्रिज से शेख जायद सुरंग (जिसे पहले अल कुर्म स्ट्रीट के नाम से जाना जाता था) तक, पर रोक लगाने की घोषणा की है।
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15 अप्रैल से लागू होगा नियम
यह सोमवार, 15 अप्रैल से लागू होगा और दोनों दिशाओं में 24 घंटे लागू रहेगा। इसमें वीकेंड और आधिकारिक छुट्टियां शामिल होंगी। प्राधिकरण ने कहा कि स्कूल बसें, सार्वजनिक परिवहन बसें और क्षेत्र में कार्य स्थलों तक पहुंच वाली बसों को इस प्रतिबंध से छूट दी जाएगी। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय यातायात प्रवाह को बढ़ाने और दुर्घटनाओं को कम करने के प्रयासों के अनुरूप है .आईटीसी ने ऑपरेटरों और ड्राइवरों से यातायात नियमों का पालन करने का भी आग्रह किया, सड़क निगरानी बढ़ाने, गैर-अनुपालन वाली बसों की निगरानी करने और स्मार्ट सिस्टम के माध्यम से अबू धाबी पुलिस के सहयोग से दंड लागू करने के महत्व पर जोर दिया।