Abu Dhabi Big Accident Alert : अबू धाबी पुलिस ने शुक्रवार को मोटर चालकों को एक ताजा चेतावनी जारी की है .चेतावनी में सीधे तौर कहा गया है की किसी भी कारण से सड़क के बीच में अपनी कार न रोकें या पार्क न करें। यह एक गंभीर यातायात उल्लंघन है जो लोगों के जीवन को खतरे में डाल सकता है .
जैसा की एक विडियो संज्ञान में आया है .पुलिस द्वारा साझा की गई 33-सेकंड की क्लिप में, एक सफेद पिक-अप ट्रक सड़क पर धीरे-धीरे चलता हुआ दिखाई देता है और अंततः वह बीच में ही रुक जाता है। जब उसने अपनी बैक लाइट ओन चालू कीं, तो अचानक रुकने से कुछ ड्राइवर सतर्क हो गए।
बड़े हादसे के बाद दी चेतावनी
#أخبارنا |
بثت #شرطة_أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم وضمن مبادرة "لكم التعليق" فيديو لخطورة التوقف في وسط الطريق والانشغال أثناء القيادة #لكم_التعليق#الانشغال_بغير_الطريق pic.twitter.com/lwpj8wqhFu— شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) July 7, 2023
दो सेडान कारें पिक-अप ट्रक से टकराने के करीब थीं, लेकिन पीछे आ रही दो गाड़ियां रुक गई . हालाँकि, कुछ सेकंड बाद, एक आने वाला वाहन कारों की ओर तेजी से बढ़ा, उसे यह एहसास नहीं हुआ कि सड़क पर गाड़ियां रुकी हुई है । यह तीसरी कार से जा टकराया और उछलते ही दाहिनी ओर एक एसयूवी से जा टकराया।
अबू धाबी पुलिस ने जोर देकर कहा कि आपातकालीन मामलों या परेशानियों के दौरान भी किसी भी ड्राइवर को कभी भी सड़क के बीच में कार पार्क नहीं करनी चाहिए। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गाड़ी को किसी भी तरह सड़क के किनारे जाकर ही पार्क करनी चाहिए .पुलिस ने कहा, “यदि वे वाहन ले जाने में असमर्थ हैं, तो आवश्यक सहायता का अनुरोध करने के लिए तुरंत 999 नियंत्रण केंद्र (संचालन कक्ष) से संपर्क करें।
लगेगा जुर्माना
“बीच सड़क पर किसी वाहन को रोकना एक उल्लंघन है जिसके लिए Dh1,000 का जुर्माना और छह ट्रैफिक ब्लैक पॉइंट का प्रावधान है।पुलिस ने कहा कि दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने में मदद के लिए, मोटर चालकों से अन्य वाहनों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने और गाड़ी चलाते समय किसी भी प्रकार के ध्यान भटकाने वाले साधन – विशेषकर मोबाइल फोन – से बचने का भी आग्रह किया जाता है।
सुरक्षित दूरी रखने में विफलता, या टेलगेटिंग भी अपराध की श्रेणी में आता है .जिसके लिए Dh400 जुर्माना और 4 ब्लैक पॉइंट का प्रावधान है। गाड़ी चलाते समय फोन का इस्तेमाल करने, खाने, पीने या मेकअप करने पर ड्राइवर को Dh800 का जुर्माना लग सकता है।