सऊदी में रहने वाले विदेशियों के लिए रेजिडेंसी वीज़ा का है अनिवार्य
सऊदी अरब के रेजीडेंसी कानूनों के अनुसार, सऊदी में रहने वाले विदेशियों के लिए रेजिडेंसी वीज़ा का होना अनिवार्य है. लाखों उमराह तीर्थयात्री और तीर्थयात्री सालाना यहां पहुंचते रहते है. इसके अलावा, विदेशी कामगारों के पास अपने परिवारों को विजिट वीजा जारी करने की सुविधा है, लेकिन कुछ नियम हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए.
एक व्यक्ति ने इकामा को लेकर सवाल पुछा कि “दो बच्चों को वीजा पर देश में आमंत्रित किया गया है, यानी कि विज़िट वीज़ा पर आये बच्चे अपने माता-पिता के साथ रह सकते हैं जबकि माता पिता के पास इकामा है ?
इस सवाल का जवाब में कहा कि “अगर बच्चों के माता-पिता रेजीडेंसी पर हैं तो बच्चों के विजिट वीजा को रेजीडेंसी में बदला जा सकता है, बशर्ते कि बच्चे 18 साल से कम उम्र के हों. देश में आव्रजन कानून के अनुसार, जो लोग यात्रा या उमराह वीजा पर आते हैं, उन्हें निवास परमिट जारी नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ मामलों में यह संभव है।”
लोगों को मानवीय करुणा के आधार पर बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं
परमिट में कहा गया है कि जिन बच्चों के माता-पिता कानूनी रूप से देश में रह रहे हैं और 18 साल से कम उम्र के हैं, उनके वीजा को संबंधित संस्थान में आवेदन करने पर निवास में बदल दिया जाएगा। उनकी स्थिति कानूनी हो जाएगी। याद रखें कि सऊदी अरब में लोगों को मानवीय करुणा के आधार पर बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं, खासकर निवास के कानून के संबंध में.
Keya visit visa wale hajj kar sakte hai .