Saudi Iqama: सऊदी जवाज़ात ने एक बड़ी जानकारी शेयर की है जिसमे कहा कि अगर किसी 18 वर्ष से कम उम्र के प्रवासी बच्चे के माता पिता ईकामा होल्डर हैं तो उसका विजिट वीजा resident ID iqama में बदला जा सकता है.
ईकामा सऊदी का एम्प्लॉयमेंट परमिट
बता दे कि विदेशी नागरिकों का ईकामा सऊदी का एम्प्लॉयमेंट परमिट या national residency permit होता है. जिसकी मदद से वे सऊदी में रहते हैं. यह वीजा उन स्पॉन्सर के द्वारा दिया जाता है जिन्हे सऊदी के द्वारा विदेशी कामगारों को काम पर रखने का परमिट मिला होता है. वहीँ सऊदी अरब में काम कर रहे भारतीय या किसी भी प्रवासी कामगारों के लिए बड़ी खबर है. अब सऊदी प्रवासिये लोग अपनी मर्जी से नौकरी बदल सकेंगे.
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क्या इकामा Expire होने पर प्रवासी होगा गिरफ्तार ?
यदि उसके पास जो इकामा है वो समाप्त हो चुका हो? देखिये सऊदी वकील के अनुसार, सऊदी अरब में समाप्त हो चुके इकामा या निवास परमिट का होना राज्य में गिरफ्तार होने का वैध कारण नहीं है। ज़ायद अल शलान नाम के एक वकील ने एक टिकटॉक वीडियो में कहा, जैसे ही इकामा समाप्त होता है, एक पुलिस अधिकारी को एक निवासी प्रवासी को गिरफ्तार करने की अनुमति नहीं होती है।
कब काराना पड़ता है Renew
सऊदी अरब में पासपोर्ट के सामान्य निदेशालय (जवाज़त) ने कहा कि एक प्रवासी को अपने लिए सरकारी प्लेटफॉर्म अबशेर या मुकीम पोर्टल के माध्यम से निवासी आईडी (इकामा) प्राप्त करने के लिए मेडिकल परीक्षण से गुजरना होगा और आवश्यक शुल्क का भुगतान करना होगा।
प्रवासियों को तीन महीने का निवास परमिट मिल सकता है जिसे समान अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है, और साल 2021 के बाद से वे अपने स्मार्टफोन पर इकामा की एक डिजिटल कॉपी भी save करके रख सकते है। चूंकि प्रवासी का इकामा हर तीन महीने में नवीनीकृत किया जाता है, इसलिए उन्हें राज्य में रहने वाले अपने आश्रितों के लिए हर तीन महीने में आश्रित शुल्क का भुगतान भी करना पड़ता है।