सऊदी पासपोर्ट विभाग ने शेयर की नयी जानकारी
सऊदी पासपोर्ट विभाग का कहना है कि निजी संस्थाएं, कंपनियां और व्यक्ति अपने नियोक्ताओं के कार्यकाल को Expiry date से छह महीने पहले तक बढ़ा सकते हैं। पासपोर्ट विभाग ने कहा कि जहां तक घरेलू कामगारों के निवास की बात है, तो निवास की अवधि समाप्त होने के बाद 14 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। वर्क परमिट और स्वास्थ्य बीमा प्रभावी होने पर इसे नवीनीकृत किया जा सकता है.
ठहरने की समाप्ति के बाद तीन दिन तक एक्सटेंड नहीं करने पर लगेगा जुर्माना
पासपोर्ट विभाग का कहना है कि सदाद के जरिए शुल्क देकर विदेश में रह रहे किसी विदेशी के ठहरने की अवधि अबशर या मुकीम के जरिए बढ़ाई जा सकती है. याद रखें कि ठहरने की समाप्ति के बाद तीन दिन तक एक्सटेंड नहीं करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। पहली बार 500 रियाल और दूसरी बार 1000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा जबकि तीसरी बार विदेशी कर्मचारी को डिपोर्ट ही कर दिया जाएगा।
परमिट द्वारा रहने में देरी का कानून पिछले कई वर्षों से है लागू
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि परमिट द्वारा रहने में देरी का कानून पिछले कई वर्षों से लागू है. इसलिए देश में रहने वाले अप्रवासी को जुर्माना और निर्वासित होने से बचने के लिए अपने प्रवास को समय पर रिन्यूअल करना चाहिए।
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