Saudi Arab Law: सऊदी अरब के मानव संसाधन मंत्रालय ने कर्मचारियों के Salary rise और allowances पर स्पष्टीकरण दिया है। सऊदी अरब साम्राज्य के श्रम मंत्रालय ने कहा है कि वेतन और allowances के भुगतान में रोजगार अनुबंध महत्वपूर्ण Factor है। सऊदी अरब में मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय ने कहा, “salary और benefits निर्दिष्ट करना शामिल पक्षों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत समझौते, रोजगार अनुबंध या आपको रोजगार देने वाली कंपनी के नियमों पर निर्भर है।”
मंत्रालय की ओर से यह स्पष्टीकरण एक कर्मचारी के सवाल पर आया, जिसने दावा किया था कि उसने allowances या वेतन में बढ़ोतरी के बिना नौ साल तक एक अनाम कंपनी में काम किया है। सऊदी अरब अपने बड़े प्रवासी कार्यबल के कारण हाल के वर्षों में अपने श्रम बाजार को नियंत्रित करने और इसे अधिक आकर्षक और प्रतिस्पर्धी बनाने की कोशिश कर रहा है।
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सऊदी सरकार के श्रम मंत्रालय घोषणा
सऊदी सरकार के श्रम मंत्रालय ने नवंबर में घोषणा की कि राज्य में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को कानूनी तौर पर एक साथ दो काम करने की अनुमति है। हालाँकि, संबंधित प्राधिकारियों ने श्रमिक के रोजगार अनुबंध और नियोक्ता establishment के provisions की समीक्षा करने की आवश्यकता पर ध्यान दिया ताकि ऐसे किसी भी प्रावधान को खारिज किया जा सके जो उन्हें ऐसी स्थिति में एक साथ दो नौकरियां रखने से रोक देगा।
– मानव संसाधन मंत्रालय ने भी पिछले साल अपने किवा प्लेटफॉर्म के जरिए एक प्रमाणीकरण योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत, निजी क्षेत्र के संस्थानों को वर्ष 2023 की पहली तिमाही में 20%, दूसरी छमाही में 50% और तीसरी तिमाही में 80% कर्मचारियों के अनुबंध को सत्यापित करना आवश्यक है।
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क्या कहता है नियम
योजना का लक्ष्य अनुबंध में शामिल सभी पक्षों के अधिकारों को बनाए रखना, एक स्थिर कार्य वातावरण प्रदान करना है जो कर्मचारियों को अधिक प्रोडक्ट होने के लिए प्रोत्साहित करता है, और अंततः राज्य में उपलब्ध नौकरियों की संख्या में वृद्धि करना है। सऊदी अरब द्वारा वर्ष 2020 में एक उन्नत प्रायोजन प्रणाली सहित प्रमुख श्रम सुधार लागू किए गए हैं।
अगले वर्ष, नियोक्ताओं की मंजूरी के बिना प्रवासी श्रमिकों के लिए निकास और पुनः प्रवेश वीजा जारी करने और रोजगार ट्रांसफर की अनुमति देने के लिए बदलाव लागू किए गए। कानूनी रूप से बाध्यकारी रोजगार अनुबंध समाप्त होने के बाद, गतिशीलता अधिकार वाले कर्मचारी अपने वर्तमान नियोक्ता की मंजूरी के बिना कंपनियों के बीच जा सकते हैं। इस बीच, Exit और Re – Entry वीज़ा प्रणाली में संशोधन के कारण प्रवासी श्रमिक अब अपने नियोक्ता की सहमति के बिना सऊदी अरब से बाहर जाने के अनुरोध के लिए आवेदन कर सकते हैं।