Saudi Arab Domestic Help : सऊदी मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय ने घरेलू श्रमिकों और उनके नियोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए नए नियम जारी किए हैं। ये नियम शीघ्र ही प्रभावी होने वाले हैं। बता दे नए नियम के अनुसार घरेलू कामगारों के साथ दुर्व्यवहार का दोषी पाए जाने पर नियोक्ताओं पर SR2000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और एक साल के भर्ती प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त, नियम उन श्रमिकों के लिए दंड के प्रावधान की रूपरेखा तैयार करते हैं जो अपने नियोक्ता के ‘secrets’ का खुलासा करते हैं।
श्रमिकों के लिए भी है नियम
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यदि worker द्वारा कई उल्लंघन होते हैं, तो ऐसे में कर्मचारी को अपने गृह देश लौटने में होने वाले खर्च का वहन खुद करना पड़ेगा । यदि घरेलू कामगार जुर्माना नहीं भर सकता है, तो राज्य उनके repatriation खर्च को वहन करेगा। collect किया गया जुर्माना बैंक खाते में Transfer कर दिया जाएगा, जहां से उन्हें घरेलू कामगारों के आवास और निर्वासन के लिए भुगतान किया जाएगा। यह प्रक्रिया मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्री द्वारा approved mechanism का पालन करेगी।
नियम इस बात पर जोर देते हैं कि घरेलू कामगार को जुर्माने और निर्वासन से बचने के लिए अपने सहमत काम का पालन करना चाहिए। उन्हें अपने नियोक्ता की संपत्ति का भी सम्मान करना चाहिए, परिवार के सदस्यों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, और अपने नियोक्ता और परिवार के बारे में किसी भी जानकारी की गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए जो वे अपने रोजगार के दौरान जानते हैं।
लगेगा जुर्माना
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वही नियमों का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं को SR2,000 से अधिक का जुर्माना, एक साल का भर्ती प्रतिबंध या दोनों का सामना करना पड़ता है। बार-बार उल्लंघन करने पर जुर्माना SR2,000 से SR5,000 तक बढ़ जाता है और इसके परिणामस्वरूप तीन साल तक की भर्ती पर प्रतिबंध लग सकता है। तीसरे अपराध के कारण भर्ती पर स्थायी प्रतिबंध लग सकता है।
Regulations में नियोक्ताओं से यह भी अपेक्षा की गई है कि जब तक आवश्यक न हो, वे श्रमिकों को सहमति के बिना कार्य न सौंपें। श्रमिक को मासिक रूप से सहमत वेतन का भुगतान नकद, चेक या उनके बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाना चाहिए, और प्रतिदिन श्रमिकों को कम से कम 9 घंटे का आराम मिलना चाहिए। बता दे कीये दंडात्मक उपाय श्रम कानून के अनुच्छेद 7 के अनुरूप हैं, जो यह सुनिश्चित करते है कि घरेलू श्रमिकों को ऐसा कोई काम नहीं सौंपा जाए जो उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा या मानवीय गरिमा को खतरे में डालता हो।