Saudi Arab : अगर आप भी सऊदी अरब में रह कर काम करते है और आपके स्पोंसर ने आपका भी इकामा और पासपोर्ट जप्त कर लिया है और आप परेशान हो रहे है और आपको पता नही है की आपको क्या करना है तो चलिए हम बताते है .बता दे की सऊदी अरब में, विदेशी श्रमिकों का व्यवसाय या वो क्या काम करेंगे ये उनके निवास में listed है। कानून के अनुसार, कर्मचारी को इकामा में listed व्यवसाय के अनुसार ही काम करने की अनुमति है। जो व्यक्ति अपने निर्धारित पेशे के अनुसार कार्य नहीं करते हैं वे कानूनी उल्लंघन के दोषी हैं और उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ता है .
jawazat से पूछा सवाल
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हाल ही में ट्वीटर पर एक व्यक्ति ने जवाजत से सवाल पूछा की स्पोंसर ने उसका इकामा और पासपोर्ट रख लिया है और उसे आठ महीने से वेतन नहीं मिला है? ऐसे में वो क्या करें सवाल का जबाब देते हुए जवाजात ने कहा की Ministry of Manpower and Social Welfare के तहत जनसंख्या और विवादों के निपटान विभाग को यह मामला भेजा जाना चाहिए.जहां वर्तमान अधिकारी उल्लंघन की समीक्षा करने के बाद प्रायोजक को बुलाएंगे और मामले का समाधान करेंगे ।
बता दे कि जनशक्ति और समाज कल्याण मंत्रालय के पास नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए एक समिति है। समिति के गठन का उद्देश्य श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा और नियोक्ता को बकाये का भुगतान सुनिश्चित करना है।
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Ministry of Manpower and Social Welfare सुनेगी शिकायत
कानून के अनुसार, इकामा जारी करना और नवीनीकृत करना प्रायोजक की जिम्मेदारी है, जबकि निवास कानून के अनुसार, किसी विदेशी कर्मचारी के पासपोर्ट को प्रायोजक बनने की अनुमति नहीं है, worker के पास भी इकामा होना चाहिए। जनशक्ति कानून मंत्रालय के अनुसार, यदि कर्मचारी को समय पर वेतन नहीं मिलता है, तो प्रायोजक संबंधित समिति की ओर से तत्काल कार्रवाई करके कर्मचारी के वेतन का भुगतान करने के लिए बाध्य किया जा सकता है . तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है है तो आप Ministry of Manpower and Social Welfare के जनसंख्या और विवादों के निपटान विभाग जा सकते है जिसके बाद आपकी problem solve की जाएगी।