RBI: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बार फिर से कई को-ऑपरेटिव बैंकों पर बड़ा जुर्माना लगाया है. RBI ने इसकी जानकारी एक प्रेस रिलीज के जरिये दी। इन बैंकों पर जुर्माना नियमों का पालन सही तरीके से नहीं करने के कारण लगाया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, RBI अपने नियमों को लेकर काफी सख्त है अगर कोई इसके नियमों का पालन सही तरीके से नहीं करता तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। RBI ने बीते कुछ दिनों में कई बैंकों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की है। आरबीआई ने कुछ दिनों पहले SBI पर भी बड़ा जुर्माना लगाया था.
कौन-से बैंको पर लगा जुर्माना
RBI द्वारा SBPP को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सहयाद्रि सहकारी बैंक लिमिटेड, रहिमतपुर सहकारी बैंक लिमिटेड और द गदहिंगलाज अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (Gadhinglaj Urban Co-operative Bank)और द कल्याण जनता सहकारी बैंक लिमिटेड पर जुर्माना लगाया है.
SBPP को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, किला पारदी, गुजरात पर ₹13 लाख की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई गयी है.आरबीआई द्वारा दिये गए बयान में कहा गया है कि डिपॉजिट ब्याज दर पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं करने के चलते ये जुर्माना लगाया गया है.
क्यों लगाया गया जुर्माना
RBI के मुताबिक, बैंक को एक पहले नोटिस जारी किया गया था जिसमें कंप्लायंस में विफलता के लिए बैंक पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए इसका कारण बताने को कहा गया था। लेकिन बैंक के जवाब से RBI संतुष्ट नहीं हुआ और बैंक पर जुर्माना लगा दिया। RBI ने सहयाद्री सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई पर ₹6.00 लाख का जुर्माना लगाया है. बैंक पर केवाईसी और मेंटेनेंस पर आरबीआई के निर्देशों का पालन नहीं करने कारण यह जुर्माना लगाया गया है.
इन को-ऑपरेटिव बैंकों पर भी जुर्माना
इसके अलावा RBI ने रहीमतपुर सहकारी बैंक लिमिटेड पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया. बैंक पर जुर्माना बैंक के ‘जमा खातों के मेंटेनेंस पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करने के लिए लगाया गया है. इसके आतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने The Gadhinglaj Urban Co-operative Bank Ltd पर भी ₹3 लाख का जुर्माना लगाया है. बताया गया जुर्माना रेगुलेटरी नियमों में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं है. यानी इन जुर्मानों के चलते बैंक ग्राहकों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।