RBI: केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) देश के सभी बैंकों के कामकाजों पर नजर रखती है. जब भी कोई बैंक आरबीआई के नियमों को अनदेखा करते हुए अपनी मनमानी करता है तो केंद्रीय बैंक उस पर कड़ी कार्यवाही करता है.RBI अपने नियमों को लेकर काफी सख्त है, जो भी बैंक इसके नियमों का उल्लंघन करती हैं. उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है. हाल हीं में आरबीआई ने एक बैंक के साथ ऐसा किया है. अगर आपका बैंक खाता भी इसी बैंक अकाउंट में है तो ये खबर आपके लिए जरूरी है.
RBI ने रद्द किया बैंक का लाइसेंस
RBI की तरफ से समय-समय पर बैंकों को लेकर कई फैसले लिए जाते रहे हैं. अभी फिर से आरबीआई ने एक और बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, ऐसे में जिन ग्राहकों का इस बैंक में अकाउंट होगा उन लोगों को इस फैसले से दिक्कत हो सकती है. आपको बता दें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मुंबई के ‘द कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड’ (The Kapol Co-operative Bank) का लाइसेंस रद्द कर दिया है.
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बैंक के पास नहीं है पूंजी
केंद्रीय बैंक ने बताया की, बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और कमाई की संभावनाएं भी नहीं हैं, जिसकी वजह से ही आरबीआई ने यह कड़ा फैसला लिया है.
बैंक नहीं कर पाएगा जमा और निकासी
रिजर्व बैंक ने बयान में कहा कि लाइसेंस रद्द करने के साथ ही सहकारी बैंक को बैंकिंग कारोबार से तत्काल प्रतिबंधित किया चूका है, जिसमें जमा स्वीकार करना और जमा वापस करना शामिल है. यानी अब यह बैंक बैंकिंग से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर पाएंगे. इस बैंक के ग्राहक भी लेन-देन का काम नहीं कर पाएंगे.
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बैंक को बंद करने के दिए आदेश
दिए गये बयान के अनुसार, सहकारिता मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक से भी बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है.
ग्राहकों को मिलेंगे 5 लाख रुपये
रिजर्व बैंक ने कहा कि प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) नियमों के तहत बैंक 5 लाख रुपये तक की अपनी जमा पर पैसा क्लेम करने के हकदार हैं।