PNB: पंजाब नेशनल बैंक देश के सबसे बड़े बैंको में से एक है। इस बैंक में करोड़ों लोगों ने अपना खाता खुलवा रखा है। बैंक ने अपने सभी ग्राहकों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में बैंक के तरफ से कहा गया है कि ऐसे सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट जिसमें दो वर्ष के दौरान में किसी प्रकार का कोई लेनदेन नहीं हुआ है। उसे निष्क्रिय माना जाएगा और निष्क्रिय खाते को दोबारा चालू करने के लिए ब्रांच जाना पड़ेगा।
बैंक ने सोशल मीडिया पर की अपील
पीएनबी ने अपने ऑफिसियल एक्स हैंडल पर कस्टमर्स से अपील करते हुए कहा कि गाइडलान्स के अनुसार, ऐसे सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट जिनसे पिछले दो वर्ष से किसी प्रकार का कोई लेनदेन नहीं हुआ है और 24 महीने से खाते में किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं की गई है, तो ऐसे खातों को बैंक की ओर से निष्क्रिय कर दिया जाता है। ऐसे में आपको अपने खाते को फिर से शुरू करने के लिए बैंक के किसी ब्रांच में जाकर केवाईसी करानी होगी। उसी के बाद आपका अकाउंट फिर से चालू हो पायेगा।
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नहीं कर पाएंगे ट्रांजैक्शन
अगर आपके अकाउंट में भी 2 साल से किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं हुई है और खाता निष्क्रिय हो गया है तो आप किसी भी प्रकार का कोई लेनदेन करने में असमर्थ होंगे। जमा राशि पर बैंक की ओर से ब्याज नियमित रूप से क्रेडिट की जाती है। एसएमएस और डेबिट चार्ज भी कटता रहेगा। जानकारी के लिए बता दें, बैंक द्वारा जाने वाली इंटरेस्ट और काटा जाने वाला चार्ज इसे लेनदेन में नहीं माना जाता है।
निष्क्रिय खातों के लिए RBI की गाइडलाइन
सभी बैंकों को आरबीआई की गाइडलाइन का पालन करना ज़रूरी होता है। नहीं तो बैंकों पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। आरबीआई के मुताबिक, ऐसे अकाउंट्स जिनसे दो वर्ष में किसी प्रकार का कोई लेनदेन नहीं हुआ हो। उन्हें निष्क्रिय मान लिया जाता है और इन खातों फिर से शुरू करने के लिए ग्राहक को फिर केवाईसी करानी होती है।
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निष्क्रिय खाता होने पर बैंक देती है सूचना
अगर किसी खाते से एक वर्ष से अधिक समय तक किसी प्रकार का टांसक्शन नहीं किया जाता है तो बैंक इस बात की जानकारी ग्राहक को देता है और उससे अपील करता है कि वह खाते से कोई डेबिट या क्रेडिट टांसक्शन करें। अगर, बैंक को दो वर्ष से लेनदेन न होने के चलते किसी खाते को निष्क्रिय करार देना होता है तो उसे तीन महीने पहले ग्राहक को ये सूचना देनी पड़ती है।