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Income Tax: प्रॉपर्टी बेचते समय बस इतना ही ले कैश, वरना फंस सकते हैं आप, जान ले सरकारी नियम

Anjali Kumari
3 Min Read
Income Tax
Income Tax: अगर आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदने या बेचने का सोच रहे हैं तो आपको पैसो के लेनदेन के बारे में प्रॉपर्टी डील से पहले जानकारी होनी चाहिए नहीं तो आपको इसके लिए पछताना पड़ सकता है कई बार ऐसा होता है जब प्रॉपर्टी की खरीद और बिक्री के लिए कैश का ऑफर किया जाता है और सामने वाली पार्टी इसे स्वीकार कर लेती है लेकिन आपको पता होना चाहिए की आप कैश में कुछ हद तक ही लेन देन कर सकते है। तो आज हम आपको बताने जा रहे है की आप किस सीमा तक लेनदेन कर सकते हैं।

कैश लेनदेन की लिमिट

आयकर अधिनियम की धरा 269SS, 269T, 271E और 271D में साल 2015 में सरकार ने कुछ बदलाव किये थे जिसके बाद आप सिर्फ 19,999 रूपये का कैश ट्रांजक्शन कर सकते हैं। यदि आप इस नियम का पालन नहीं करते हैं तो आपके पास आयकर विभाग का नोटिस आ सकता है।

धारा 269T के तहत दोबारा जुर्माना

इनकम टैक्स की धारा 269T के तहत यदि आपका डील कैंसिल हो जाता है और सामने वाली पार्टी ने आपसे पेमेंट कैश में मांगी तो ऐसी स्थिति में भी आप सिर्फ 20 हज़ार रूपये तक ही कैश में पेमेंट लौटा पाएंगे। इससे ज्यादा की रकम कैश में लौटाने पर धारा 269SS के तहत सारा पैसा फिर से आपको पेनल्टी देना होगा।

कैसे मिलेगी आयकर विभाग को खबर

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार आयकर विभाग को इसकी खबर मिलेगा कहा से ? तो आपको बता दे इसका जवाब रजिस्ट्री है।  दरअसल देश में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपको रजिस्ट्री करवानी पड़ती है जिसके बाद ही वह प्रॉपर्टी क़ानूनी रूप से आपकी होती है। ऐसे में जब आप प्रॉपर्टी क रजिस्ट्री करवाते हैं तो आपके कैश लेनदेन की पूरी जानकारी आयकर विभाग को पता चल जाएगी और फिर आप पर कार्यवाही के चांसेस बढ़ जाएंगे।

ऐसे करें लेनदेन

 19,999 रूपये से ऊपर के ट्रांजक्शन करने के लिए आप चेक या इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं , ऐसे में यह ध्यान देने वाली बात है कि यह नियम सरकार, सरकारी कंपनी, बैंकिंग कंपनी या केंद्रीय सरकार की तरफ से कुछ चुनिंदा व्यक्ति व् संस्थान पर लागू नहीं होता है।
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Anjali Kumari is an accomplished gadget and entertainment journalist, with a successful four-year track record. Known for her insightful content, and adhering to Google's Expertise, Authoritativeness, and Trustworthiness (E-A-T) policy, Anjali has made a name for herself in the journalism industry. Her work illuminates complex trends in the gadget and entertainment sectors, offering her readers valuable insights. An award-winning journalist, she has been recognized for her dedication and professionalism in her craft. Anjali holds a journalism degree from a renowned university, an educational background that has honed her ability to convey intricate concepts in a comprehensible, engaging manner. Through her work, Anjali effectively bridges the gap between complex technology and her audience, reflecting her passion for knowledge dissemination and commitment to upholding the standards of journalism.