UAE: अबू धाबी में अधिकारियों ने सोशल मीडिया influencer के साथ Collborate करने के लिए आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करने में Failed रहने वाली कंपनियों पर 10,000 दिरहम (2,27,666 रुपये) तक का जुर्माना लगाया है।
अमीरात समाचार एजेंसी (WAM) ने रिपोर्ट की अबू धाबी आर्थिक विकास विभाग (ADDED) ने एक परिपत्र में अमीरात के भीतर सभी लाइसेंस प्राप्त व्यवसायों से सोशल मीडिया influencer व्यक्तियों के साथ अनुबंध करते समय उचित नियंत्रण और शर्तों का पालन करने का आह्वान किया है।
Also Read: UAE Nol Card: अगर आप नोल कार्ड घर पर भूल गए तो 6 Steps में करें डिजिटाइज़
प्राप्त करना होगा
ADDED ने प्रासंगिक आर्थिक प्रतिष्ठानों के लिए अनुपालन के तीन क्षेत्रों को रेखांकित किया है जिनका पालन नीचे किया जाना चाहिए .सोशल मीडिया Influencer को वेबसाइटों के माध्यम से विज्ञापन सेवाओं में attached होने के लिए विभागीय लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। आर्थिक प्रतिष्ठानों को किसी भी विज्ञापन, प्रचार या विपणन गतिविधियों के लिए ADDED से परमिट प्राप्त करना अनिवार्य है।
लगेगा इतना जुर्माना
Also Read: UAE-India flights: गुड न्यूज़! एतिहाद ने इस भारतीय शहर के लिए शुरू कीं Direct Flights
Influencer और सोशल नेटवर्किंग साइटों के साथ अनुबंध करते समय आर्थिक प्रतिष्ठानों को ADDED से वैध लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। इन विनियमों का पालन न करने पर व्यवसायों को गंभीर दंड का सामना करना पड़ सकता है। उल्लंघन के लिए जुर्माना उल्लंघनों की एक तालिका के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, जो 3,000 दिरहम से लेकर 10,000 दिरहम तक होगा।