How Many Days You Can Live After Terminated In Job UAE : मान लीजिए कि आप दुबई में एक मुख्य भूमि कंपनी में काम करते हैं यदि आपको संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में उस कंपनी से नौकरी से निकाल दिया गया है या इस्तीफा देने का फैसला किया है, तो आप कितने समय तक देश में रह सकते हैं यह बड़ा सवाल है क्यूंकि UAE में प्रवासी को रहने के लिए एक स्पोंसर की आवश्यकता होती है और mostly कामगार या कर्मचारी के स्पोंसर उनकी कंपनी ही होती है जिनके वहां वो काम करते है।
ऐसे में सवाल है की अगर कंपनी ही आपको निकल दे तो आप UAE में कितने दिन रह पाएंगे क्यूंकि निकाले जाने के बाद आप पर आपकी कंपनी की स्पॉंशरशिप भी ख़त्म जाएगी।
इस नियम का करना होगा पालन
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बता दे नौकरी से निकले जाने पर आपको रोजगार संबंधों के विनियमन के संबंध में 2021 के संघीय डिक्री-कानून संख्या 33 के कार्यान्वयन पर 2022 के कैबिनेट संकल्प संख्या 1 के प्रावधानों को लागू किया जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात के श्रम कानून के तहत, आपके नियोक्ता को आपको बर्खास्त करने या इस्तीफा देने के बाद सबसे पहले आपका वर्क परमिट रद्द करना होगा। मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (MoHRE) के दिशानिर्देशों के अनुसार, आपको अपना वर्क परमिट रद्द करने के संबंध में विभिन्न प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।
इतने दिन रह सकते है
मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट चैनलों के माध्यम से वर्क परमिट रद्दीकरण अनुरोध सबमिट करें। , आवश्यक डेटा और अनुलग्नक पूरा करें. वर्क परमिट जारी करने में देरी या नवीनीकरण न करने पर, यदि कोई हो, जुर्माना अदा करें। , संस्थान से एक पावती कि कर्मचारी को उसका बकाया प्राप्त हो गया है। अन्य शर्तें मंत्री या उनके प्रतिनिधि के निर्णय में निर्दिष्ट हैं। एक बार उपरोक्त प्रक्रियाएं पूरी हो जाने पर, नियोक्ता आपका निवास वीज़ा रद्द कर सकता है।
एक रिपोर्ट के अनुसार, एक बार यूएई रेजीडेंसी वीजा रद्द हो जाने पर, आप 60 दिनों की छूट अवधि के लिए देश में रह सकते हैं। इस अवधि के दौरान आपको या तो देश छोड़ना होगा या निवास स्थिति बदलनी होगी। यदि आपको grace पीरियड के दौरान कोई नई नौकरी मिलती है, तो आप अपने नए नियोक्ता से वर्क परमिट के लिए आवेदन करने और grace पीरियड को समाप्त होने से पहले अपनी निवास स्थिति बदलने के लिए कह सकते हैं।