Saudi Arab: सऊदी अरब के राज्य (केएसए) के अधिकारियों ने विजिट वीजा समाप्त होने पर कर्मचारियों के प्रस्थान में देरी करने वाले भर्तीकर्ताओं पर 50,000 सऊदी रियाल (11,11,541 रुपये) तक का जुर्माना और अधिकतम छह महीने की जेल की सजा लगाने की घोषणा की है। सऊदी के सार्वजनिक सुरक्षा महानिदेशालय ने कहा है कि दंड में उल्लंघनकर्ता को निर्वासित करना भी शामिल है, खासकर अगर वे प्रवासी हैं।
निदेशालय ने दी चेतावनी
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निदेशालय ने कहा कि 23 मई से 21 जून तक, किसी भी प्रकार का विजिट वीजा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को मक्का में प्रवेश करने या रहने की अनुमति नहीं है। इसने कहा कि सभी प्रकार और नामों का विजिट वीजा अपने धारक को वार्षिक हज यात्रा करने का अधिकार नहीं देता है। निदेशालय ने मक्का, रियाद और पूर्वी प्रांत में 911 और राज्य के बाकी हिस्सों में 999 डायल करके निवास, कार्य और सीमा सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट करने का आग्रह किया।