UAE: अगले महीने जुलाई से बिना अनुमति के सोशल मिडिया पर काम करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी. अबू धाबी आर्थिक विकास विभाग (Abu Dhabi Department of Economic Development (ADDED) के अनुसार, जुलाई से सोशल मीडिया प्रभावितों और बिना लाइसेंस के विज्ञापन और विज्ञापन सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए Dh10,000 तक जुर्माना लगाया जाएगा और कंपनियों को बंद भी किया जा सकता है।
बता दें व्यक्तियों के लिए लाइसेंस शुल्क Dh1,250 है; कंपनियों के लिए यह Dh5,000 है।
ऐसे ले सकते हैं लाइसेंस
विभाग ने कहा कि टैम प्लेटफॉर्म के माध्यम से ‘आर्थिक विकास सेवा विभाग’ तक पहुंच कर लाइसेंस आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इसमें यह भी कहा गया है कि देश के बाहर के विदेशी लोग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते उनके पास अमीरात आईडी कार्ड या एकीकृत नंबर हो। यह फैसला सरकारी कंपनियों पर भी लागू है.
विभाग ने यह भी पुष्टि की कि प्रभावशाली लोगों को राष्ट्रीय मीडिया परिषद से परमिट होने के बावजूद सरकारी लाइसेंस प्राप्त करना होगा। यह निर्णय इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से विज्ञापन सेवाओं में शामिल सरकारी कंपनियों पर भी लागू है।
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लगेगा भारी जुर्माना
वर्तमान में, 543 लाइसेंस-धारक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म और सोशल मीडिया पर विज्ञापन सेवाएं दे रहे हैं, अब इस फैसले के बाद संख्या बढ़ने की उम्मीद है।
आर्थिक विकास विभाग ने कहा कि नियम पालन न करने वाले उल्लंघनकर्ताओं पर Dh3,000 से शुरू होकर Dh10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है या बंद कर दिया जाएगा।
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