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UAE: यूएई में अपने जमीन पर कुआं खोदने पर लगता है 10,000 दिरहम तक का जुर्माना

Priya Jha
2 Min Read

UAE: यूएई में भूजल का निष्कर्षण और उपयोग कानून द्वारा Regulated है। जो निवासी संबंधित अधिकारियों से परमिट प्राप्त किए बिना भूजल के लिए कुआं खोदते हैं, उन्हें फ़ुजैरा के उत्तरी अमीरात में 2,000 से 10,000 दिरहम तक का भारी जुर्माना देना पड़ता है।

ये जुर्माना प्रत्येक मामले में शामिल उल्लंघन के आधार पर अधिक हो सकता है। उदाहरण के लिए, 2020 में, एक जोड़े पर बिना अनुमति के पानी का कुआं खोदने और भूजल बेचने के आरोप में 3 मिलियन दिरहम का जुर्माना लगाया गया था।

आवेदन दाखिल करने के बाद , करें परमिट प्राप्त

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फ़ुजैरा पर्यावरण प्राधिकरण एक सेवा प्रदान करता है जिसके माध्यम से कुओं की ड्रिलिंग को विनियमित करने की प्रक्रिया पर्यावरण मानकों और आवश्यकताओं के अनुसार की जाती है। प्राधिकरण ने बताया है कि आवेदन दाखिल करने के बाद आपको परमिट प्राप्त करनी होगी।

पहले ग्राहक के रूप में पंजीकरण करें , सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ सेवा के लिए आवेदन करें ,निरीक्षण रिपोर्ट जमा करें ,यदि आवेदन स्वीकृत हो जाता है तो पर्यावरण शुल्क का भुगतान करें। यदि reject हो जाता है, तो आपको सूचित किया जाएगा।  ड्रिलिंग परमिट जारी करवाएं और फिर कुएं के कब्जे के लिए पर्यावरण लाइसेंस प्राप्त करें।

कौन आवेदन कर सकता है?

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प्राधिकरण ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कहा है की यह सेवा सभी प्राकृतिक व्यक्तियों (व्यक्तियों) और कानूनी व्यक्तियों (वाणिज्यिक, औद्योगिक और खनन कंपनियों) पर लागू होती है,  आवेदन की प्रक्रिया में दो कार्य दिवस लगते हैं और इच्छुक व्यक्ति प्राधिकरण की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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