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UAE वीज़ा माफ़ी कार्यक्रम में अब तक 20,000 लोगों ने किया आवेदन, प्रवासियों को मिल रही ये 6 सर्विस

Anjali Kumari
3 Min Read
UAE

UAE: संयुक्त अरब अमीरात में वीज़ा माफ़ी कार्यक्रम शुरू हो चुका है। यूएई सरकार द्वारा यह पहल अवैध रूप से देश में रह रहे लोगों को उनके देश वापस भेजना है।

फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटिजनशिप, कस्टम्स एंड पोर्ट्स सिक्योरिटी (आईसीपी) ने कहा कि माफी पहल के पहले सप्ताह के दौरान अपनी स्थिति को सामान्य करने के लिए आवेदन करने वाले 88 प्रतिशत वीजा उल्लंघनकर्ताओं ने देश में ही रहने का विकल्प चुना है।

एक सप्ताह में मिले 20,000 आवेदन

प्राधिकरण के महानिदेशक मेजर जनरल सुहैल सईद अल खैली ने उल्लंघनकर्ताओं को यूएई छोड़े बिना अपनी परिस्थितियों को बदलने का अवसर प्रदान करने में पहल की भूमिका पर जोर दिया। वहीं केवल 12 प्रतिशत आवेदकों ने संयुक्त अरब अमीरात में रहने और काम करने की तीव्र इच्छा प्रदर्शित करते हुए देश से बाहर जाने का विकल्प चुना है।

माफी कार्यक्रम के पहले सप्ताह में दुबई को करीब 20,000 आवेदन प्राप्त हुए। शीर्ष अधिकारी ने कहा कि इस योजना का सबसे प्रमुख लाभ यह है कि यह उल्लंघनकर्ताओं को बिना किसी प्रतिबंध, शुल्क या जुर्माने के देश छोड़ने की अनुमति देता है।

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स्टेटस सामान्य होने के बाद देश में रह सकते हैं

अवैध प्रवासी माफी का लाभ उठाने के बाद, वे कानूनी रूप से देश में रह सकते हैं और काम कर सकते हैं, और इस पर किसी प्रकार का कोई प्रशासनिक प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, जो मानवाधिकारों का सम्मान करने के लिए यूएई की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

मिल रही ये छह सेवाएँ

प्राधिकरण ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि उल्लंघनकर्ता छूट अवधि के दौरान छह मुख्य सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं:

  • एग्जिट परमिट जारी करना
  • निवास का नवीनीकरण
  • देश में जन्मे किसी विदेशी के लिए निवास जारी करना
  • कार्य या निवास (work or residency) के लिए नया वीज़ा जारी करना
  • वैध वीज़ा की स्थिति में संशोधन
  • कार्य और निवास वीज़ा का उल्लंघन करने वालों के लिए निवास परमिट जारी करना।

उल्लंघनकर्ता Amer centres, GDRFA Al Awir centre, ICP centres, ICP online channels और अप्रूव्ड टाइपिंग केंद्रों के माध्यम से माफी के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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