UAE Unemployment Insurance : यूएई में बेरोजगारी बीमा योजना के बारे में बताया तो माजिक सुरक्षा सहायता कार्यक्रम, जिसकी घोषणा पिछले मई में की गई थी, एक वित्तीय सुरक्षा जाल है जो अमीराती और निवासियों को तीन महीने के लिए नकद राशि का भुगतान करेगा यदि उनके नियोक्ताओं द्वारा उन्हें काम से निकाल दिया जाता है । यानी की ये बिमा करमागरों को फायदा करेगी।
मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय ने अनुसार यह अनिवार्य योजना है, जिसकी पब्लिक औरप्राइवेट क्षेत्रों में सभी अमीराती और विदेशी कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2023 से सदस्यता लेनी चाहिए।
अब यह अनिवार्य है कि free zones में काम करने वाले प्रत्येक कामगार बेरोजगारी बीमा कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करें। सामाजिक सुरक्षा सहायता कार्यक्रम, जिसकी घोषणा पिछले मई में की गई थी, एक वित्तीय सुरक्षा जाल है जो अमीराती और निवासियों को तीन महीने के लिए नकद राशि का भुगतान करेगा यदि उनके नियोक्ताओं द्वारा उन्हें काम से निकाल सिया जाता है । बेरोजगारी वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए कामगारों को योजना के साथ रजिस्टर होना पड़ेगा। इतना ही बिमा खरीदने के बाद कामगार को उनके मासिक वेतन के आधार पर बीमा प्रीमियम का भुगतान भी करना होगा । मंत्रालय ने कहा कि बेरोजगारी बीमा कार्यक्रम के लिए registraion की समय सीमा 30 जून है। जो कर्मचारी 30 जून तक जॉब लॉस इंश्योरेंस स्कीम की सदस्यता नहीं लेते है तो उन्हें Dh400 के जुर्माने का सामना करना पड़ेगा।
बिमा नहीं लेने पर लगेगा जुर्माना
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दुबई इंश्योरेंस में रणनीतिक साझेदारी के प्रबंधक दाना कंसौ के अनुसार, 90 दिनों की छूट अवधि के बाद प्रीमियम का भुगतान नहीं करने पर एईडी200 का जुर्माना लगाया जाएगा और उनकी पॉलिसी रद्द कर दी जाएगी। मंत्रालय ने उस समय कहा था कि यह प्रणाली अमीराती और निवासियों के लिए उनकी बेरोजगारी की अवधि के दौरान एक सभ्य जीवन की स्थिरता सुनिश्चित करेगी और व्यावसायिक जोखिमों को कम करेगी।
मंत्रालय ने नौ बीमा कंपनियों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जो बेरोजगारी बीमा योजना के लिए रूपरेखा तैयार करती है और कार्यक्रम के बारे में अधिक विवरण जारी करती है, जिसमें यह भी शामिल है कि इसमें कितना खर्च आएगा और कर्मचारी स्वयं इसके लिए भुगतान करेंगे।
मंत्रालय के अनुसार, मुआवजे का भुगतान किसी कर्मचारी की नौकरी छूटने की तारीख से अधिकतम तीन महीने के लिए किया जाएगा और इसकी गणना उनके मूल वेतन के 60 प्रतिशत के हिसाब से की जाएगी, जो कि प्रति माह Dh20,000 ($5,445) के अधिकतम भुगतान के लिए होगा। बीमा कार्यक्रम की लागत को दो श्रेणियों में बांटा गया है।
पहली श्रेणी में ऐसे कर्मचारी शामिल हैं जिनका मूल वेतन Dh16,000 या उससे कम प्रति माह है। दूसरी श्रेणी उन श्रमिकों के लिए है जिनका मासिक मूल वेतन Dh16,000 या उससे अधिक है। Dh16,000 या उससे कम का मूल वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए बीमा लागत Dh5 प्रति माह या Dh60 वार्षिक निर्धारित की गई है। जो कर्मचारी Dh16,000 या उससे अधिक का मासिक मूल वेतन कमाते हैं, उन्हें प्रति माह Dh10, या Dh120 प्रति वर्ष का भुगतान करना होगा। वही कामगार बेरोजगारी बीमा के लिए खुद भुगतान करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि इसका भुगतान महीने पर , तीन महीने पर , 6 महीने पर या साल पर पर किया जा सकता है। बीमा पॉलिसी का मूल्य भी वैट के अधीन है।
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दो श्रेणी में बिमादार
बेरोज़गारी बीमा योजना के तहत कितना भुगतान किया जाएगा अगर इस सवाल की बात करें तो बेरोजगारी मुआवजा आपके मंथली इनकम पर निर्भर करेगा। हालांकि, आपको जो मासिक नकद राशि बिमा के तहत दी जाएगी वो मूल्य पहली श्रेणी के कर्मचारियों के लिए Dh10,000 और दूसरी श्रेणी के लिए Dh20,000 से अधिक नहीं होगा .
मंत्रालय ने कहा कि इसकी कैलकुलेशन मूल वेतन के 60 प्रतिशत की दर से की जाएगी। यानी आप जितना कमाते है उसके 60 प्रतिशत से पता चलेगा की आपको कितना भुगतान किया जायेगा। उदाहरण के लिए, यदि आप प्रति माह Dh10,000 का मूल वेतन कमाते हैं और आप अपनी नौकरी खो देते हैं, तो आपको तीन महीने के लिए इसका 60 प्रतिशत या Dh6,000 भुगतान किया जायेगा।
अब चलिए बताते है की बेरोजगारी मुआवजा आखिर कैसे मिलेगा?
वैसे कर्मचारी जिन्होंने बिमा लिया है जो अपनी नौकरी खो देते हैं, उन्हें तीन स्वीकृत दावा चैनलों के माध्यम से अपना दावा प्रस्तुत करना होगा: बीमा पूल का ई-पोर्टल, स्मार्ट एप्लिकेशन और कॉल सेंटर उनकी बेरोजगारी की तारीख से 30 दिनों के भीतर ही उन्हें ये काम करना होगा । मुआवजे का भुगतान दावे की तारीख से दो सप्ताह के भीतर किया जाएगा और अधिकतम तीन महीने भी लग सकते है ।
बेरोजगारी बीमा योजना के लिए कौन एलिजिबल है?
कर्मचारी बेरोजगार भुगतान के एलिजिबल हैं यदि उन्होंने बीमा योजना में कम से कम 12 महीने पर्मियम भरा और उसकी सदस्यता ली है, जब तक कि उन्हें अनुशासनात्मक कारणों से बर्खास्त नहीं किया गया है या उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कमीशन के आधार पर काम करने वाले कर्मचारी भी योजना की सदस्यता ले सकते हैं।