UAE: संयुक्त अरब अमीरात में कुछ समय पहले ही टेलीमार्केटिंग कॉलों को लेकर कई सख़्त नियम बनाये थे।अधिकारियों ने नए नियमों के बीच अवांछित और भ्रामक टेलीमार्केटिंग कॉलों पर सख्ती से रोक लगा दी है, और कानून तोड़ने के लिए कई व्यक्तियों को दंडित किया गया है।
दूरसंचार और डिजिटल सरकारी नियामक प्राधिकरण The Telecommunications and Digital Government Regulatory Authority (TDRA) ने कई व्यक्तियों को दंडित किया है क्योंकि प्राधिकरण ने 2,000 से अधिक उल्लंघनों का पता लगाया है।
की गई कार्यवाही
जुर्माने में वित्तीय जुर्माना लगाना और कई व्यक्तियों के नंबर निलंबित करना शामिल है। यह कार्रवाई 2024 के कैबिनेट संकल्प संख्या 56 और 57 के तहत की गई है, जो व्यक्तियों को विपणन उद्देश्यों के लिए अपने व्यक्तिगत नंबरों का उपयोग करने से रोकती है।
कानून के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति अपने नाम के तहत लाइसेंस प्राप्त फोन नंबर से किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मार्केटिंग फोन कॉल करता है, तो Dh5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। पहली बार उल्लंघन करने पर, उसके नाम के तहत रजिस्टर्ड सभी फिक्स्ड या मोबाइल फोन नंबर भी भुगतान तक काट दिए जाएंगे।
फिरसे किया नियमों का उल्लंघन तो?
दूसरी बार उल्लंघन करने पर उसके नाम से सभी नंबरों को 3 महीने के लिए काटने के अलावा Dh20,000 का वित्तीय जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना बढ़कर Dh50,000 हो जाता है और यदि व्यक्ति 30 दिनों के भीतर तीसरी बार समान उल्लंघन करता है तो उसे 12 महीने के लिए संयुक्त अरब अमीरात में दूरसंचार कंपनियों से कोई भी सेवा प्राप्त करने से रोक दिया जाएगा।
इस कार्रवाई का उद्देश्य संयुक्त अरब अमीरात के निवासियों को भ्रामक और दखल देने वाली टेलीमार्केटिंग कॉल से बचाना है क्योंकि देश ने अगस्त 2024 में नए नियम पेश किए हैं।
Also Read: UAE: शारजाह एयरपोर्ट पर यात्री के बैग से मिला कुछ ऐसा, अधिकारी रह गए दंग