UAE Permit: यूनाइटेड अरब अमीरात में इस्लामिक मामलों, अवकाफ और जकात के लिए जनरल अथॉरिटी ने हज 2025 परमिट के लिए 3 शर्तें तय की हैं। एमिरेट्स टुडे के अनुसार, पहली शर्त संयुक्त अरब अमीरात का नागरिक होना है। आवेदक की आयु कम से कम 12 वर्ष होनी चाहिए और आवेदक ने पिछले पांच वर्षों में हज नहीं किया हो। आधिकारिक ने स्मार्ट एप्लीकेशन और वेबसाइट के माध्यम से आगामी हज सीजन के लिए पंजीकरण की तिथि की घोषणा की है, अंतिम तिथि 30 सितंबर है।
पहले कभी हज नहीं किया
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इस्लामिक मामलों, अवकाफ और जकात के लिए जनरल अथॉरिटी ने कहा है कि हज और उमराह प्रणाली के संबंध में कैबिनेट संकल्प संख्या 32 ऑफ 2018 के अनुसार, हज परमिट उन लोगों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा जिन्होंने पहले कभी हज नहीं किया है, बुजुर्ग, रिश्तेदार और साथी जो शर्तों को पूरा करते हैं। इसके अलावा जो पहले से ही प्राधिकरण की ई-प्रणाली में पंजीकृत हैं। प्राधिकरण ने बताया कि आगामी हज सीजन 2025 के अनुसार, 1446 एएच के लिए अमीरात का कोटा 6228 तीर्थयात्रियों का है, जिसे सऊदी हज मंत्रालय द्वारा आवंटित किया गया है।
ये है तीन शर्तें
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प्राधिकरण की जिम्मेदारी सऊदी हज और उमराह मंत्रालय के सहयोग से अमीराती हज यात्रियों के लिए हज परमिट, ‘नास्क कार्ड’ जारी करना है। इसके अलावा, अनुष्ठानों में हज करने के लिए विशेष रूप से पवित्र तीर्थयात्राओं (मणि, अराफात और मुजदलिफा) के लिए सर्वश्रेष्ठ कंपनियों और संस्थानों के साथ टेंट और होटल तैयार करना शामिल है। इस संबंध में, सभी मुद्दों की निगरानी के लिए विशेष फील्ड टीमें बनाई जाती हैं। प्राधिकरण का कहना है कि वे हज के दौरान 24 घंटे अमीराती तीर्थयात्रियों की समस्याओं को हल करने के लिए तैयार हैं। इसी तरह, बेहतर हज व्यवस्था के लिए, इसमें विशेषज्ञ रिपोर्टों, हज यात्रियों के अवलोकन और वैध और निष्पक्ष प्रश्नावली के माध्यम से जनता की राय और सुझावों को ध्यान में रखना शामिल है।