UAE Midday Work Banned : यूएई ने 15 जून से 15 सितंबर तक रोजाना दोपहर 12.30 बजे से 3 बजे तक खुली जगहों पर और ऐसी जगह जहां सीधे धूप पड़ती हो वहां काम करने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। आपको बता दे की की कामगारों के लिए यह राहत की खबर है। दरअसल मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (MoHRE) मामले के बारे में कहा है कि प्रतिबंध के महीनों के दौरान दैनिक काम के समय आठ घंटे से अधिक नहीं होंगे। यदि किसी कर्मचारी से एक दिन में आठ घंटे से अधिक काम कराया जाता है, तो अतिरिक्त अवधि को ओवरटाइम माना जाएगा और कर्मचारी मुआवजे का हकदार होगा। आपको बता दे की नियोक्ताओं को एक छाया वाली जगह प्रदान करने की आवश्यकता होती है जहां श्रमिक दोपहर के छुट्टी के दौरान आराम कर सकते हैं।
Dh5,000 का जुर्माना लगेगा
Also Read – UAE Jobs : 4 क्षेत्रों में मिलेंगे नौकरी के अवसर , अलग – अलग क्षेत्रों में निकली भर्ती
प्रतिबंध के नियमो का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं पर प्रत्येक कर्मचारी के लिए Dh5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। जब कई श्रमिकों को प्रतिबंधित समय के दौरान काम करने के लिए मजबूर किया जायेगा तो अधिकतम जुर्माना राशि Dh50,000 बह हो सकता है। वही अगर किसी कामगार के साथ ऐसा होता है तो वो 600590000 या MoHRE के ऐप पर उल्लंघन की रिपोर्ट दर्ज करा सकते है जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी। कुछ कार्यों हर वक़्त जारी रखने की आवश्यकता होती है। ऐसे में उन कार्यों पर ये प्रतिबन्ध नहीं लगाया जायेगा । इसमे शामिल है कार्य है। डामर बिछाना या कंक्रीट डालना, जहां ब्रेक के बाद तक इन कार्यों को स्थगित करना संभव नहीं है। समुदाय को प्रभावित करने वाले खतरों या नुकसान की मरम्मत के लिए आवश्यक कार्य जैसे कि पानी की आपूर्ति या बिजली में रुकावट, यातायात में कटौती, और अन्य प्रमुख मुद्दे।
ऐसे कार्य जिन्हें लागू करने के लिए संबंधित सरकारी प्राधिकरण से परमिट की आवश्यकता होती है। इन कार्यों के लिए नॉन-स्टॉप काम की आवश्यकता होती है, जिसमें मुख्य यातायात मार्गों, बिजली लाइनों और इंटरनेट को काटना या बदलना शामिल है। छूट वाली नौकरियों के मामले में, नियोक्ता को श्रमिकों के लिए पर्याप्त ठंडा पेयजल उपलब्ध कराना आवश्यक है।
Also Read – UAE RTA : बस में ना करें इन 21 नियमों का उल्लंघन ,लगेगा जुर्माना
19वें वर्ष लागू किया जा रहा है,
MoHRE में निरीक्षण मामलों के सहायक अवर सचिव मोहसिन अल नस्सी ने कहा: “श्रमिकों का स्वास्थ्य और सुरक्षा श्रम बाजार कानून की आधारशिला है। दोपहर कार्य विराम लगातार 19वें वर्ष लागू किया जा रहा है, यह उच्चतम पेशेवर और मानवीय मानकों के अनुरूप है, गर्मियों के दौरान, विशेष रूप से दोपहर के समय उच्च तापमान के परिणामस्वरूप कामगारों को चोट के संभावित जोखिम से बचाने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है।
“दोपहर के समय काम पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय श्रम बाजार के लिए एक उल्लेखनीय मील का पत्थर है और संयुक्त अरब अमीरात और हमारी सामुदायिक संस्कृति में काम के माहौल के नियमों का यह एक अभिन्न अंग है … मंत्रालय के साझेदार और अन्य व्यक्ति गर्मी के महीनों के दौरान कई पहल शुरू करते हैं ताकि कामगारों को जोखिम, गर्मी की थकावट और सनस्ट्रोक से बचे रहे ” ।