UAE: यूएई में एक यात्री पर Dh10,000 का जुर्माना लगाया गया। यात्री पर एम्फ़ैटेमिन की गोलियाँ और कैनबिस-तरल युक्त ई-सिगरेट लाने और रखने का आरोप था। ऐसे में व्यक्ति पर लंबी जेल की सजा हो सकती है लेकिन उसके वकील ने अदालत में जज को सजा कम करने के मनाने के बाद व्यक्ति को Dh10,000 का जुर्माना भरना पड़ा।
जून 2023 में दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनके आगमन के बाद, दुबई के अभियोजकों ने अरब व्यक्ति पर 24 ई-सिगरेट लाने और अपने पास रखने का आरोप लगाया, व्यक्ति के पास से भांग के साथ तैलीय पदार्थ और साढ़े 19 एम्फ़ैटेमिन की गोलियाँ मिली हुई थीं।
व्यक्ति के पास से जब्त अवैध पदार्थ
टर्मिनल 3 पर व्यक्ति के पास से जो अवैध पदार्थ जब्त किए गए थे, वे 24 ई-सिगरेट थे, जिसमें अभियोग पत्र के अनुसार, भांग के साथ पिघला हुआ एक तैलीय पदार्थ था जिसका वजन पूरी तरह से 23.5 ग्राम था, और एम्फ़ैटेमिन का वजन 3.87 ग्राम था।
इसके बाद यात्री को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही के लिए अधिकारियों को सौप दिया गया और मामला कोर्ट में चलाया गया।
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