UAE Fine : दुबई के सार्वजनिक अभियोजन ने जनता को जानकारी दी है कि दूसरों को नशीली दवाओं के सेवन के लिए उक्साना अपराध की श्रेणी में आता है वही जो भी ऐसा करता हुआ पाया जाता है उसे जेल की सजा के साथ-साथ भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। मामले को लेकर अधिकारियों का कहना है कि किसी भी अन्य व्यक्ति को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए प्रेरित करना या उकसाना एक घोर अपराध माना जाता है ऐसे में जो भी यह अपराध करता हुआ पाया गया उसे कम से कम पांच साल की कैद के साथ-साथ कम से कम Dh50,000 जुर्माने की कठोर सजा मिलेगी।
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Dh50,000 से अधिक का जुर्माना
नशीली दवाओं और मनोदैहिक पदार्थों से निपटने को लेकर 2021 के संघीय डिक्री-कानून संख्या 30 के अनुच्छेद 64/1 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति ऐसे नशीली दवाओं को खरीदने या उसके उपयोग के लिए धन जमा करता है, तो उसपे उस व्यक्ति को कारावास की सजा या Dh50,000 से अधिक जुर्माना वसूला जाएगा।