UAE: संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) डिजिटल सरकार (डीजीओवी) ने सोमवार 14 अक्टूबर को कहा कि खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के प्रवासी निवासी और उनके साथी जो यूएई की यात्रा करना चाहते हैं, उन्हें यात्रा से पहले ईवीजा प्राप्त करना होगा। वीजा 30 दिनों के लिए वैध है और इसे एक बार और 30 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है।
एक बयान में, डीजीओवी ने कहा कि आगंतुक दुबई की वेबसाइट पर विदेशी मामलों के लिए निवास के सामान्य निदेशालय (जीडीआरएफए) या पहचान, नागरिकता, सीमा शुल्क और बंदरगाह सुरक्षा (आईसीपी) स्मार्ट चैनलों के लिए संघीय प्राधिकरण के माध्यम से ईवीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं।
ई-वीजा से संबंधित नोट्स और शर्तें
- एक बार आपका आवेदन approved हो जाने के बाद, आपके egistered email address पर ई-वीजा भेजा जाएगा।
- जीसीसी के प्रवासी निवासियों और जीसीसी नागरिकों के साथ यात्रा करने वाले साथियों के लिए आवेदन Aproved नहीं किया जाएगा यदि प्रायोजक उनके साथ नहीं है।
- जीसीसी नागरिकों के साथ यात्रा करने वाले साथियों के लिए प्रवेश परमिट 60 दिनों के लिए वैध है, जिससे उन्हें 60 दिनों तक और रहने की अनुमति मिलती है, और इसे एक बार बढ़ाया जा सकता है।
- आगमन पर, यदि जीसीसी निवास वीजा समाप्त या रद्द पाया जाता है, तो उसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
- यदि प्रवेश परमिट जारी करने के बाद जीसीसी निवासी का पेशा बदला हुआ पाया जाता है, तो प्रवेश परमिट धारक को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
- जीसीसी निवास आगमन की तारीख से कम से कम 1 वर्ष के लिए वैध होना चाहिए।
- जीसीसी निवासियों का पासपोर्ट आगमन की तारीख से कम से कम छह महीने तक वैध होना चाहिए।
आईसीपी पर आवेदन करने का तरीका
- आईसीपी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-वीजा आवेदन करने के लिए यूएई पास खाते की आवश्यकता होगी ऑनलाइन एक्सेस करने के लिए। यूएई Visitors है आप तो यूएई पास खाता बनाने के लिए उसके वेबसाइट पर जाएँ।
- ईमेल, पासवर्ड या यूएई पास का उपयोग करके आईसीपी स्मार्ट सेवा में लॉगिन करें।
- आप जिस अमीरात की यात्रा कर रहे हैं, उसके लिए आईसीपी अनुभाग पर क्लिक करें।
- फिर “जीसीसी देशों के निवासियों के लिए प्रवेश परमिट जारी करें” सेवा की खोज करें।
- ‘सेवा शुरू करें’ पर क्लिक करें।
- आवेदन पूरा करें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- इसके बाद आपको वीज़ा आवेदन ट्रैकिंग के लिए एक लेनदेन संख्या प्राप्त होगी।
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Documents
- पासपोर्ट की copy
- तीन महीने का वैध जीसीसी निवास वीज़ा आवश्यक है
- पासपोर्ट के sized का, colored photo.