UAE: संयुक्त अरब अमीरात में अगर कोई भी संस्थान ख़ुद से धार्मिक फ़ैसले जारी करते रहते हैं तो उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। प्राधिकरण ने सोमवार को याद दिलाया कि यूएई काउंसिल फॉर फतवा के अलावा फतवा या धार्मिक फैसले जारी करने वाले किसी भी संस्थान पर Dh10,000 से लेकर Dh200,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
2024 के संघीय कानून संख्या (3) के अनुसार, यूएई काउंसिल फॉर फतवा देश में सामान्य फतवा जारी करने की अनुमति वाला एकमात्र प्राधिकरण है।
दोबारा उल्लंघन पर जुर्माना डबल
जुर्माने के अनुसार, उल्लंघन करने वाले संस्थान को बंद करने की संभावना भी है। प्राधिकरण ने कहा कि दोबारा उल्लंघन करने पर जुर्माना दोगुना कर दिया जाएगा।
इस साल की शुरुआत में, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद ने फतवा के लिए संयुक्त अरब अमीरात परिषद का गठन करने और मंत्री के ग्रेड के साथ Abdullah bin Bayyah को परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने के लिए दो संघीय आदेश जारी किए।
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