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UAE Currency: भारत से यूएई इतना ला और ले जा सकते है Currency

Anjali Kumari
5 Min Read
UAE Currency

UAE Currency: UAE में प्रतिदिन दुनियाभर से लाखों की संख्या में लोग आते हैं. कई यहाँ रोजगार की तलाश में कई घुमने. UAE का दुबई दुनियाभर में आकर्षण का बहुत बड़ा केंद्र है. वहीँ यूएई टैक्स फ्री देश होने के चलते भी लाखों लोग यहाँ रोजगार की तलाश में आते हैं. यूएई अपने नियमों के लिए भी जाना जाता है.  ऐसे में देश में आने से पहले लोगों को नियमों के बारे में पूरी जानकारी रखनी चाहिए.

मिले डाटा के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात में 37.96% पॉपुलेशन केवल भारतीयों का है। यहाँ लगभग 3.7 मिलियन भारतीय नागरिकों का घर है, जबकि दक्षिण एशियाई देश से लाखों पर्यटक और व्यवसायी हर साल अमीरात का दौरा करते हैं। जब वो यहाँ आते तो एक अमाउंट अपने पास रख कर लाते हैं. लेकिन क्या आपको पता है इस पर भी सरकार द्वारा एक लिमिट लगाई गयी है.

इस लिमिट से ज्यादा नकद लेकर पकड़े जाने पर आपको एयरपोर्ट पर ही रोक दिया जायेगा. तो चलिए जानते है की आप भारत से कितनी करेंसी ला सकते है या वहां से ला सकते है। साथ ही बताएँगे की आप UAE में से कितनी करेंसी ला सकते है और ले जा सकते है।

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इतनी मुद्रा (UAE Currency) ले जा सकते है साथ

केंद्रीय बैंक यानि की भारतीय रिज़र्व बैंक वेबसाइट पर दी गयी जानकारी के अनुसार, नेपाल और भूटान जैसे कुछ देशों को छोड़कर लगभग सभी देशों की यात्रा पर जा रहे यात्रियों को हर यात्रा पर 3000 डॉलर तक की विदेशी मुद्रा साथ ले जाने की इजाजत है। लेकिन अगर आप इससे ज्यादा राशि अपने साथ ले जाना चाहते हैं, तो आपको उस रकम को स्टोर वैल्यू कार्ड, ट्रेवल चैक और बैंकर्स ड्राफ्ट के माध्यम से ले जा सकते हैं। यानी की आप भारत से है और UAE की यात्रा कर रहें हैं तो आप अपने साथ 3000 डॉलर यानि की 11,000 दिरहम अपने साथ ले जा सकते है।

हालाँकि, हज और उमरा के लिए जाने वाले भारतीय नागरिक 250,000 डॉलर नकद भी ले जा सकते हैं। आरबीआई के अनुसार, भारत का कोई निवासी, जो यात्रा पर देश से बाहर गया है, वो maximum 25,000 रुपये राशि के भारतीय मुद्रा नोट ला सकता है।

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ला सकते है इतना Currency

नेपाल और भूटान को छोड़कर यदि कोई भारतीय यात्री किसी अन्य देश में थोड़े समय के लिए गया है, तो ऐसे में वह भारत वापस आते समय भारतीय नोट लेकर आ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि यह नकद 25 हजार से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर नेपाल और भूटान की बात करें, तो कोई भी व्यक्ति वहां से लौटते वक्त 100 रूपए से ज्यादा मूल्य वर्ग के भारत सरकार के करेंसी नोट व भारतीय रिजर्व बैंक के नोट नहीं ले जा सकता।

वहीं विदेश से भारत की यात्रा करने आने वाला व्यक्ति बिना किसी लिमिट के अपने साथ विदेशी मुद्रा ला सकता है। लेकिन अगर करेंसी नोट, बैंक नोट और ट्रेवलर चैक के रूप में साथ ले आए विदेशी मुद्रा का मूल्य 10,000 डॉलर है, तो एयरपोर्ट पर कुछ कार्यवाही की जा सकती है। उन्हें भारत आने पर करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म CDF में एयरपोर्ट पर कस्टम ऑफिसर्स के सामने घोषणा करने की जरूरत होगी।

वही विदेश यात्रा से लौटने पर यात्रियों को करेंसी नोट और चेक्स को लौटाने का नियम है। आमतौर से वापस आने की तारीख से 180 दिन के अंदर विदेशी मुद्रा लौटा देनी चाहिए। हालांकि, कभी आगे उपयोग करने के लिए यात्री विदेशी मुद्रा को चैक के रूप में 2000 अमेरिकी डॉलर रखने की अनुमति है.

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Anjali Kumari is an accomplished gadget and entertainment journalist, with a successful four-year track record. Known for her insightful content, and adhering to Google's Expertise, Authoritativeness, and Trustworthiness (E-A-T) policy, Anjali has made a name for herself in the journalism industry. Her work illuminates complex trends in the gadget and entertainment sectors, offering her readers valuable insights. An award-winning journalist, she has been recognized for her dedication and professionalism in her craft. Anjali holds a journalism degree from a renowned university, an educational background that has honed her ability to convey intricate concepts in a comprehensible, engaging manner. Through her work, Anjali effectively bridges the gap between complex technology and her audience, reflecting her passion for knowledge dissemination and commitment to upholding the standards of journalism.