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UAE: यूएई में बिना लाइसेंस धार्मिक आदेश देने पर लगेगा 200,000 दिरहम तक जुर्माना

Priya Jha
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UAE: यूएई में फतवा या धार्मिक आदेश जारी करने का अधिकार सिर्फ यूएई फतवा परिषद को है। इसके अलावा कोई भी संस्था अगर ऐसा करती है, तो उसे 10,000 दिरहम से 200,000 दिरहम तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। यूएई फतवा परिषद संघीय कानून संख्या (3) 2024 के तहत देश में धार्मिक आदेश जारी करने वाली अकेली आधिकारिक संस्था है। अगर कोई संस्था इस नियम को तोड़ती है, तो उसे बंद भी किया जा सकता है। और अगर बार-बार नियम तोड़ा गया, तो जुर्माना दोगुना हो जाएगा।

यूएई फतवा परिषद का गठन

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इस साल की शुरुआत में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद ने एक आदेश जारी कर यूएई फतवा परिषद का गठन किया था। उन्होंने अब्दुल्ला बिन बय्या को मंत्री के दर्जे के साथ इसका अध्यक्ष नियुक्त किया। फतवा परिषद का काम सामान्य और जरूरी फतवे जारी करना, फतवों पर शोध करना, कानूनों पर कानूनी राय देना, फतवे जारी करने के लिए लाइसेंस देना, और मुफ्तियों को ट्रेनिंग देकर उनकी स्किल्स को बेहतर बनाना है।

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