UAE: यूएई में दो लोगों पर Dh1,000 का फाइन लगाया गया। यह फाइन उन्हें दूसरे व्यक्ति को ‘गधा’ और मूर्ख कह कर व्यक्ति के अपमान करने के लिए लगाया गया। जिसकी शिकायत व्यक्ति ने पुलिस में जा कर दी। जिसकी सुनवाई में रास अल खैमा की एक अदालत ने दो अरबी नागरिकों को आदेश दिया है कि वे दूसरे अरब व्यक्ति को “गधा” और अपने वाहन को ठीक से पीछे न कर पाने के कारण “मूर्ख” कहकर उसका अपमान करने के लिए प्रति नागरिक Dh1,000 का भुगतान करें। दोनों पर सार्वजनिक सड़क पर उस व्यक्ति के साथ मारपीट करने का भी आरोप लगाया गया था।
पीड़ित ने दर्ज कराया मानहानि का केस
पारिवारिक और नागरिक एवं प्रशासनिक मामलों के प्रथम दृष्टया रास अल खैमा न्यायालय (First Instance for Family and Civil and Administrative Cases) ने दो अरब व्यक्तियों पर एक व्यक्ति को बदनाम करने, उसका अपमान करने और उसकी पिटाई करने के लिए मुआवजे के रूप में राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य किया।
पीड़ित, एक 44 वर्षीय जॉर्डनियन व्यक्ति ने दो फिलिस्तीनी पुरुषों के खिलाफ मानहानि का आरोप लगा कर मामला दायर किया था, जिसमें अपमान के परिणामस्वरूप हुई भौतिक और नैतिक क्षति के लिए मुआवजे की मांग की गई थी, जिससे उसकी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और गरिमा को नुकसान पहुंचा।
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पीड़ित के साथ मारपीट का आरोप
यह घटना तब घटी जब पीड़ित को अपनी कार एक निश्चित स्थान से हटाने के लिए कहा गया क्योंकि इससे यातायात बाधित हो रहा था। जैसे ही वह अपना वाहन ले जाने वाला था, दो लोगों द्वारा कथित मानहानि और हमला किया गया। जब एक पुलिस गश्ती दल घटनास्थल पर पहुंचा, तो उन्होंने पीड़ित को बताया कि उसने कोई बाधा उत्पन्न नहीं की है।
हमले के कारण पीड़ित को चोटें आईं, जिसके कारण वह 20 दिनों तक कोई कार्य नहीं कर सका। जब वह अंदर था तो दूसरे आरोपी ने उसके पैर पर कार का दरवाजा बंद करके हमला किया था, जिससे निचले बाएं पैर और बाएं टखने में चोटें और सूजन हो गई थी।
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मानसिक स्थिति अस्थिर
वहीं आरोपी ने पीड़िता की मानसिक स्थिति को अस्थिर बताया। पीड़ित के कानूनी प्रतिनिधि, हनान सलेम अल शम्मीली की लॉ फर्म ने कहा कि फर्म ने मेडिकल रिपोर्ट और गवाही और संदिग्ध के कबूलनामे के आधार पर हमले और पिटाई के संबंध में पर्याप्त सबूत पेश किए।