skip to content

Dubai में इन ड्राइविंग अपराधों के लिए वाहन को 30 दिनों तक के लिया किया जाएगा जब्त

Anjali Kumari
3 Min Read
Dubai

Dubai: दुबई पुलिस अब यातायात अपराधों के लिए नियमों को और भी सख़्त कर दिया है। दुबई पुलिस अब कई यातायात उल्लंघनों के लिए वाहनों को 30 दिनों तक के लिए जब्त कर लेगी। जैसे गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना, गाड़ी चलाते समय पीछे हटना और अचानक विचलन उन अपराधों में से हैं जिनके लिए वाहन को 30 दिनों के लिए जब्त कर लिया जाएगा।

संघीय यातायात कानून इन अपराधों के लिए Dh400 और Dh1,000 के बीच जुर्माना और चार ब्लैक पॉइंट लगाया जाएगा। दुबई पुलिस के कमांडर-इन-चीफ ने 2015 के डिक्री नंबर 29 और उसके संशोधनों की समीक्षा करने के बाद, निम्नलिखित संशोधन पेश किए हैं।

Also Read: Dubai Flight: दुबई की फ्लाइट से यात्री ने इजरायल पर रॉकेट के हमले का बनाया वीडियो ,देखें

वाहन जब्त करने की अवधि

  1. सड़कों पर वाहन के अचानक इस तरह से विचलन करने पर जिससे जीवन, संपत्ति या यातायात सुरक्षा को खतरा हो, तो ऐसे में वाहन को 30 दिनों के लिए ज़ब्त कर लिया जाएगा।
  2. वाहन और सामने वाले वाहन के बीच पर्याप्त सेफ्टी डिस्टेंस न छोड़ने पर 30 दिनों के लिए वाहन जब्त कर लिया जाएगा।
  3. यह सुनिश्चित किए बिना सड़क में प्रवेश करने पर वाहन को 14 दिनों के लिए जब्त कर लिया जाएगा।
  4. गाड़ी चलाते समय फ़ोन या अन्य उपकरणों का उपयोग करके ध्यान भटकाने पर 30 दिन की सज़ा ज़ब्त की जाएगी।
  5. जीवन, संपत्ति या यातायात सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले तरीके से गाड़ी को रिवर्स करने पर 14 दिनों के लिए गाड़ी जब्त कर ली जाएगी।
  6. अनिवार्य Lane discipline का पालन न करने पर वाहन को 14 दिनों के लिए जब्त कर लिया जाएगा।
  7. बिना कारण बताए बीच सड़क पर रुकने पर 14 दिन की सजा।
  8. खतरनाक ओवरटेकिंग के लिए 14 दिन की सजा
  9. वाहन में आवश्यक सुरक्षा शर्तों की कमी के कारण 14 दिनों के लिए ज़ब्त करना
  10. अनिवार्य लेन अनुशासन का पालन करने में भारी वाहन की विफलता पर 30 दिन की ज़ब्ती
  11. गैर-आपातकालीन स्थितियों में सड़क पर हार्ड शोल्डर पर वाहन पार्क करने या हार्ड शोल्डर का उपयोग करके अन्य वाहनों को ओवरटेक करने पर 14 दिन की सजा जब्त की जाएगी।
  12. बिना लाइसेंस नंबर प्लेट या केवल एक नंबर प्लेट के साथ वाहन चलाने पर 14 दिन की सजा
  13. यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले तरीके से वाहन चलाने पर 14 दिन की सजा
  14. बिना अनुमति वाहन का रंग बदलने पर 14 दिन की सजा
Share This Article
Follow:
Anjali Kumari is an accomplished gadget and entertainment journalist, with a successful four-year track record. Known for her insightful content, and adhering to Google's Expertise, Authoritativeness, and Trustworthiness (E-A-T) policy, Anjali has made a name for herself in the journalism industry. Her work illuminates complex trends in the gadget and entertainment sectors, offering her readers valuable insights. An award-winning journalist, she has been recognized for her dedication and professionalism in her craft. Anjali holds a journalism degree from a renowned university, an educational background that has honed her ability to convey intricate concepts in a comprehensible, engaging manner. Through her work, Anjali effectively bridges the gap between complex technology and her audience, reflecting her passion for knowledge dissemination and commitment to upholding the standards of journalism.