Kuwait: कुवैत के गृह मंत्रालय ने दिव्यांगों के लिए आरक्षित पार्किंग स्पॉट पर गाड़ी खड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। मंत्रालय ने कहा कि नियम तोड़ने वालों को एक महीने की जेल हो सकती है।
मंत्रालय ने अपने X (पहले ट्विटर) अकाउंट पर एक सार्वजनिक संदेश में कानून संख्या 8 के अनुच्छेद 63 का हवाला देते हुए कहा कि यह कानून दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए है। अधिकारियों ने ड्राइवर्स से अपील की है कि वे “सोच-समझकर” गाड़ी पार्क करें और इन आरक्षित स्थानों का गलत इस्तेमाल न करें।
क्या कहता है कानून?
- बिना किसी वैध कारण के दिव्यांगों के लिए आरक्षित पार्किंग स्पॉट पर गाड़ी खड़ी करने पर सख्त सजा दी जाएगी।
- अपराधियों को एक महीने तक की जेल हो सकती है।
- 100 दिनार तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, या दोनों सजा दी जा सकती हैं।
मंत्रालय की अपील
कुवैत गृह मंत्रालय ने ड्राइवर्स से आग्रह किया है कि वे दिव्यांगों के अधिकारों का सम्मान करें और इन पार्किंग स्थानों का उपयोग केवल उन्हीं लोगों के लिए छोड़ दें, जिनके लिए ये बनाए गए हैं।
यह कदम समाज में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सहानुभूति और समानता को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। कानून का उल्लंघन करने वालों को सख्त सजा देकर यह संदेश दिया गया है कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों का हनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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