Dubai: दुबई में एक पति को अपनी पत्नी पर हमला करने के मामले में तीन महीने की जेल और देश से बाहर भेजे जाने की सजा दी गई है। इस हमले में पत्नी के हाथ की हड्डी टूट गई, जिससे वह तीन प्रतिशत तक विकलांग हो गई। यह घटना 1 जुलाई 2023 को हुई थी, जब एशियाई मूल के यह पति-पत्नी शेख जायद रोड पर गाड़ी चला रहे थे। रास्ते में उनकी आपस में बहस होने लगी। बहस इतनी बढ़ गई कि पति ने पत्नी के बाएं हाथ को जोर से मरोड़ दिया और उसे पीछे धकेल दिया। इस वजह से पत्नी के हाथ की चौथी मेटाकार्पल हड्डी टूट गई।
पत्नी पहुंची अस्पताल
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घटना के बाद पत्नी किसी तरह गाड़ी से उतरी और इलाज के लिए राशिद अस्पताल पहुंची। वहां उसका ऑपरेशन हुआ, जिसमें धातु की प्लेट और स्क्रू लगाए गए। हालांकि, ऑपरेशन के बाद भी उसकी चोट पूरी तरह ठीक नहीं हुई और डॉक्टरों ने उसे तीन प्रतिशत स्थायी विकलांग घोषित किया। 5 जुलाई 2023 को पीड़िता ने बर दुबई पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। उसने बताया कि कैसे उसके पति ने गुस्से में उसका हाथ पकड़ा, मरोड़ा और पीछे धकेल दिया। पुलिस की जांच और फोरेंसिक रिपोर्ट में यह साबित हुआ कि उसकी चोटें उसी हमले के कारण हुई थीं।
पुलिस पूछताछ में पति ने अपनी गलती मानी, लेकिन अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होकर आरोपों से इनकार कर दिया। उसके वकील ने दलील दी कि भाषा की दिक्कत और अनुवादक की कमी के कारण पति का कबूलनामा सही नहीं था।
तीन महीने जेल की सजा
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हालांकि, अदालत ने यह तर्क खारिज कर दिया और सबूतों को सही मानते हुए फैसला सुनाया। दुबई की आपराधिक अदालत ने पति को तीन महीने जेल की सजा सुनाई और कहा कि सजा पूरी होने के बाद उसे देश से बाहर भेज दिया जाएगा। अदालत ने 2021 के संघीय कानून संख्या 31 के अनुच्छेद 389 के तहत यह फैसला सुनाया। फैसले के खिलाफ पति ने अपील की है, और इस मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी 2025 को अपील कोर्ट में होगी।