Dubai: दुबई में Indian Consulate ने उन प्रवासी भारतीयों (Expats) के लिए नए नियम जारी किए हैं, जिनका निधन UAE में हो गया हो। इन नियमों का मकसद मृतक के परिवार को जल्दी और आसान प्रक्रिया से मदद पहुंचाना है।
क्या हैं नए नियम?
- Death Certificate जरूरी
अब किसी भी मृतक का शव वापस भेजने से पहले UAE का Death Certificate लेना जरूरी है। यह डॉक्यूमेंट बताता है कि मौत के पीछे क्या कारण है। - Consulate से अनुमति
शव को भारत भेजने के लिए Indian Consulate से अप्रूवल लेना अनिवार्य है। इसके लिए परिवार को आवेदन देना होगा। - एम्बल्मिंग प्रक्रिया
शव को सुरक्षित रखने के लिए Embalming Process करवाना जरूरी है। यह प्रक्रिया सभी नियमों के तहत होनी चाहिए। - Airline Approval
शव को भारत ले जाने के लिए एयरलाइन्स की मंजूरी जरूरी है। Consulate इस प्रक्रिया में मदद करेगा। - Legal Documents का काम आसान
पहले जहां पेपरवर्क काफी लंबा और जटिल था, अब इसे सरल कर दिया गया है। Indian Consulate ने ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया है, जिससे परिवार जल्दी सभी डॉक्यूमेंट पूरे कर सके।
क्यों किए गए ये बदलाव?
UAE में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी काम करते हैं। ऐसे में किसी परिवार के सदस्य की मौत हो जाने पर उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। नए नियमों से अब प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हो गई है।
Consulate कैसे करता है मदद?
- परिवार के साथ संपर्क बनाए रखना।
- डेड बॉडी को भारत भेजने के लिए फाइनेंशियल हेल्प।
- डॉक्यूमेंटेशन में सहायता।
जरूरी बात
अगर किसी प्रवासी भारतीय की मौत हो जाती है, तो तुरंत Indian Consulate से संपर्क करें। जरूरी कागजात जैसे पासपोर्ट, वीज़ा, और मेडिकल रिपोर्ट तैयार रखें।
यह प्रक्रिया अब पहले से आसान और तेज है। अगर आपके किसी जानने वाले को मदद चाहिए, तो इस जानकारी को शेयर जरूर करें।