Driving Licence: प्रवासियों के लिए खुशखबरी। अब ड्राइवर की नौकरी करने वालों को ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर झंझट का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि कुवैत के यातायात विभाग ने प्रवासियों द्वारा रखे गए ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष करने की घोषणा की है।
नया लाइसेंस बनवाने या नवीनीकरण करने के लिए कानूनी शर्तों के अनुसार, यह परिवर्तन नए लाइसेंस और नवीनीकरण दोनों पर लागू होता है। इस कदम का उद्देश्य कुवैत में रहने वाले प्रवासियों के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है और उन्हें झंझट मुक्त करना है। अब प्रवासियों को लाइसेंस रिन्यू के लिए इधर-उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी।
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