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Abu dhabi Court: पहले दिन ही नौकरी से निकाला ,मिला 22 लाख मुआवजा

Priya Jha
2 Min Read

Abu dhabi Court: अबू धाबी की एक अदालत ने एक कंपनी को एक महिला कर्मचारी को 100,000 दिरहम का भुगतान करने का आदेश दिया है, जिसे काम के पहले दिन ही नौकरी से निकाल दिया गया था। अबू धाबी परिवार, सिविल और प्रशासनिक दावा न्यायालय में दायर मामले के अनुसार, कंपनी ने महिला को 31,000 दिरहम का मासिक वेतन देने की पेशकश की थी। उसने अपनी पिछली नौकरी से इस्तीफा देकर यह पद स्वीकार कर लिया, जो अगस्त में शुरू होने वाला था। हालांकि, महिला ने अदालत को बताया कि उसे आश्चर्य हुआ जब उसे बिना किसी स्पष्टीकरण या रोजगार अनुबंध में सहमत दायित्वों को पूरा किए बिना नौकरी से निकाल दिया गया।

बिना कारण दिए निकाला

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महिला ने दावा किया कि इस अचानक बर्खास्तगी से उसे वित्तीय, भावनात्मक और प्रतिष्ठा संबंधी काफी नुकसान हुआ। उसने तर्क दिया कि कंपनी के कार्यों ने अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया, जिसमें बीमा, बोनस, यात्रा टिकट, छुट्टियां और सेवा समाप्ति भुगतान जैसे लाभ शामिल थे। अदालत ने पाया कि कंपनी ने वादी द्वारा शर्तें पूरी करने और अपनी पिछली नौकरी से इस्तीफा देने के बाद बिना किसी औचित्य के नौकरी की पेशकश को रद्द करके गलती की।

अदालत ने कंपनी के इस दावे को खारिज कर दिया कि वादी Probation पर थी और फैसला सुनाया कि उसे महिला को मुआवज़ा देना होगा और साथ ही उसकी कानूनी फीस और खर्च भी वहन करना होगा।

 

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