Tripple Talak : भारत के गांधीनगर निवासी महिला को उसके पति ने सऊदी अरब से बैठे बैठे तलाक देने की धमकी दे डाली. जिसके बाद ससुराल वाले ने बहु को घर से निकाल दिया, जिसके बाद उस ने बहुत बड़ा कदम उठा लिया और खुद ज़हर लिया. स पर महिला घर के बाहर ही धरने पर बैठ गई थी। रविवार को महिला ने जहरीला वाला पदार्थ खा लिया।
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महिला का नाम समरीन खान है, जो गांधीनगर की रहने वाली है और पति का नाम इमरान खान है जो सऊदी अरब में कमाता है और पिछले 11 सालों से वहां नौकरी कर रहा है. पति के धमकी देने के बाद पत्नी को उसके ससुराल वाले अब परेशान कर रहे हैं। महिला के घर पर सास, ससुर ने ताला लगा दिया। इस पर वह घर के बाहर ही अपने दो बच्चों के साथ धरने पर बैठ गई थी। पति ने भी उसे फोन पर तीन तलाक देने की धमकी दे दी। इस पर रविवार को महिला ने जहरीला पदार्थ खा लिया। लोगों ने उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है।
बात अगर तलाक की हो रही है तो आपको बताते हैं भारत तलाक को लेकर कौन से नियम चलते हैं. अगर फैमिली कोर्ट में आपका तलाक नहीं होता है तो आप कोर्ट में याचिका दायर कर सकते है। उसके बाद दोनों पक्षों के तीन महीने के लिखित बयान दर्ज किये जाते है। इसके बाद कोर्ट दोनों पक्षों की सुनवाई करता है और तलाक के सभी दस्तावेजों और पेश किये गए सबूतों की जांच करता है और उसके बाद कोर्ट द्वारा अपना फैसला सुना दिया जाता है.
यदि आप तलाक लेना चाहते हैं तो आप को कम से कम एक साल के लिए अपने पति पत्नी से अलग रहना होगा। साथ ही इसके सबूत भी दिखाने होंगे। जल्दी जो भी शादीशुदा जोड़े जल्दी तलाक चाहते हैं, उन्हें आपसी तलाक के लिए याचिका डालनी होगी. वैसे भारत में तीन तलाक की मनमानी प्रथा महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है। ‘ट्रिपल तालक’ को अब असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है और भारत में नए तलाक नियम 2022-2023 के अनुसार कानून की नजर में इसका कोई महत्व नहीं है।
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