Saudi Arab New Rule : सऊदी अरब ने सार्वजनिक परिवहन उपयोगकर्ताओं के अधिकारों और कर्तव्यों के संबंध में एक कार्य योजना को मंजूरी दे दी है। सार्वजनिक परिवहन में पालतू जानवरों की अनुमति है। अखबार 24 के मुताबिक, नए एक्शन प्लान में कहा गया है कि ‘8 साल से कम उम्र के बच्चे शहरों के भीतर सार्वजनिक परिवहन से अकेले यात्रा नहीं कर सकते हैं, जबकि 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक शहर से दूसरे शहर तक अकेले यात्रा करना प्रतिबंधित है।’ नए नियमों के तहत, ‘एक सार्वजनिक परिवहन यात्री ऐसे पालतू जानवरों को ले जा सकता है जो यात्रियों के लिए खतरा पैदा नहीं करते हैं या सार्वजनिक परिवहन सेवा के लिए हानिकारक नहीं हैं।’
विकलांग को दिया जायेगा विशेष छुट
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कार्ययोजना में कहा गया है कि ‘बिना किसी भेदभाव के सभी को सार्वजनिक परिवहन सेवा प्रदान की जाएगी। ‘नाबालिग बच्चों को होने वाले नुकसान के लिए अभिभावक जिम्मेदार होंगे।’ नए नियम के तहत, सार्वजनिक परिवहन प्रशासन को विकलांग यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना अनिवार्य किया गया है। प्रत्येक दिव्यांग को उसके अधिकार के रूप में आवश्यक सुविधाएं दी जानी चाहिए। विकलांग व्यक्तियों को निर्धारित नियमों के अनुसार सस्ते टिकट उपलब्ध कराए जाएंगे, कुछ मामलों में विकलांग व्यक्तियों को टिकट से छूट दी जाएगी। नए नियमों के तहत, यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन में गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित सेवा और समय की पाबंदी प्रदान करने का अधिकार है। सार्वजनिक स्थानों पर आवश्यक गोपनीयता की भी व्यवस्था की जानी चाहिए।
खोय सामान के लिए करनी होगी शिकायत
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जो सामान यात्रियों और परिवहन संसाधनों की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है, उसे साथ ले जाने की अनुमति होगी। नए नियम के तहत सभी यात्री किराया देने के लिए बाध्य हैं। टिकट पर बताए गए रूट और स्टैंड पर उतरना भी यात्री की जिम्मेदारी है। सार्वजनिक परिवहन के कर्तव्यों में बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, बच्चों और रोगियों की विशेष देखभाल करना और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर टिकट आदि की सुविधा देना शामिल है। यात्री की गलती से हुए किसी भी नुकसान की भरपाई करना ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी है। यात्रियों को घटना के 30 दिनों के भीतर परिवहन का उपयोग करते समय हुए नुकसान की शिकायत करनी होगी। ट्रांसपोर्टर को पांच दिन के अंदर जवाब देना होगा।