Saudi Arab New Rule : मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय (एमएचआरएसडी) के अनुसार, वर्क परमिट के बिना या अजीर कार्यक्रम को सूचित किए बिना किसी विदेशी कर्मचारी को नियोजित करने पर SR5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
संशोधित अनुसूची के अनुसार, नियोक्ता द्वारा मंत्रालय द्वारा approved व्यावसायिक संरक्षण, Safety और Health के नियमों का अनुपालन न करना और साथ ही सभी में श्रमिकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक सावधानी बरतने में विफलता एक गंभीर उल्लंघन है। इस उल्लंघन के लिए SR1500 और SR5000 के बीच जुर्माना लगाया जाएगा। कंपनी का मालिक या उसका एजेंट फर्म के परिसर में दूसरों को होने वाली दुर्घटनाओं के लिए ज़िम्मेदार है। मंत्रिस्तरीय निर्णय में यह भी निर्धारित किया गया कि 50 या अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठान के लिए बच्चों की देखभाल या नर्सरी के लिए निर्दिष्ट स्थान की कमी एक गैर-गंभीर उल्लंघन है और उल्लंघनकर्ता को SR5000 के जुर्माने का सामना करना पड़ेगा।
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जुर्माना को किया गया Reuce
संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर रखना एक गंभीर उल्लंघन है, और उल्लंघन के लिए जुर्माना SR1,000 से लेकर लगभग SR2,000 तक है, और बच्चे के जन्म के बाद छह सप्ताह के दौरान कामकाजी महिलाओं को काम पर रखना भी गंभीर है। उल्लंघन जिसके लिए SR1,000 का जुर्माना लगाया जाता है।
मानव संसाधन मंत्रालय के संशोधनों के अनुसार, सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य नियमों का पालन करने में नियोक्ता की विफलता पर लगाया जाने वाला जुर्माना श्रेणी ए प्रतिष्ठानों के लिए SR10,000 से घटाकर SR5,000 कर दिया गया है, वही category B वालों के लिए जुर्माना SR5,000 से SR2,5000 कर दिया गया है। वही रिपोर्ट के अनुसार,category C प्रतिष्ठानों के लिए क्रमशः जुर्माना एसआर 2,500 से एसआर 1,500 तक निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, कर्मचारी और परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सा बीमा प्रदान करने में विफल रहने पर जुर्माना category A प्रतिष्ठानों के लिए SR10,000 से घटाकर SR1,000, category B प्रतिष्ठानों के लिए SR5,000 से घटाकर SR500 कर दिया गया है और ,category C प्रतिष्ठानों के लिए क्रमशः SR3,000 से घटाकर SR300 कर दिया गया है।
सऊदी 32.2 मिलियन लोगों का देश
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उन्हीं संशोधनों के अनुसार, सऊदी नागरिकों तक सीमित नौकरियों में विदेशियों को नियुक्त करने या स्थानीयकरण प्रतिशत का पालन करने में विफलता के लिए लगाए गए जुर्माने को श्रेणी ए के लिए SR20,000 से घटाकर SR8,000 कर दिया गया है, श्रेणी B के लिए SR10,000 से SR4,000 कर दिया गया है। और श्रेणी सी के लिए क्रमशः SR5,000 से SR2,000 तक कर दिया गया है। यही संशोधन किसी सऊदी नागरिक को वास्तविक काम उपलब्ध कराए बिना श्रमिकों की सूची में नाममात्र के लिए पंजीकृत करने के उल्लंघन पर भी लागू होता है। सऊदी अरब, लगभग 32.2 मिलियन लोगों का देश है साथ ही प्रवासी श्रमिकों के एक बड़े समुदाय का घर है