Arab News: नकाब पहनकर गाड़ी चलाने पर लगेगा जुर्माना

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Arab News: कुवैत के आंतरिक मंत्रालय ने नया ट्रैफिक नियम जारी किया है, जिसके तहत गाड़ी चलाते समय नकाब या बुर्का पहनने पर 30 से 50 कुवैती दीनार तक का जुर्माना लग सकता है। हालाँकि, इस नियम के उल्लंघन पर 15 दीनार देकर मामला निपटाया जा सकता है और इसमें जेल का कोई प्रावधान नहीं है।

मंत्रालय का कहना है कि यह नियम सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए बनाया गया है, क्योंकि नकाब पहनने से ड्राइवर की नजर और ध्यान भटक सकता है, जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही, ट्रैफिक कैमरों के लिए ड्राइवर की पहचान करना भी मुश्किल हो जाता है, जिससे सुरक्षा से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं।

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प्रतिबंध से जुड़ी खबरें वायरल

इसके अलावा, मंत्रालय ने यह भी साफ किया कि सोशल मीडिया पर नकाब पहनकर गाड़ी चलाने पर लगे प्रतिबंध से जुड़ी खबरें दरअसल 1984 के पुराने कानून का हिस्सा थीं, जो अब लागू नहीं है। पहले यह नियम इसलिए बनाया गया था ताकि नकाब पहनने वाली महिलाओं की पहचान आसानी से हो सके, लेकिन अब महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ने से यह काम आसान हो गया है।