RBI ने इन दो बड़े बैंको के लाइसेंस किये रद्द, अब ग्राहक नहीं कर पाएंगे ये जरूरी काम, चेक करें नाम

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RBI : वह बैंक जो नियमो को नहीं मानते उनके खिलाफ भारतीय रिज़र्व बैंक लगतार कार्यवाही कर रहा है। 21 सितंबर को आरबीआई ने तिरुवंतपुरम को अनंतशयनम सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस कैंसिल कर दिया था। अब हाल ही में केंद्रीय बैंक द्वारा दो अन्य बैंकों के भी लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। केंद्रीय बैंक ने उनके बैंकिंग कारोबार पर  प्रतिबंध  लगा दिया है।

2 बैंको के लाइसेंस कैंसल

आरबीआई ने यह कहा है कि यदि बैंक को अपने बैंकिंग कारोबार को जारी रखना के लिए इजाज़त दी जाती है तो इसमें आम जनता के हित प्रभावित होंगे। अब आरबीआई ने 2 और बैंको का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। इसमें कर्णाटक का मल्लिकार्जुन पट्टाना सहकारी बैंक और उतर प्रदेश के बहराइच का नेशनल को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड शामिल है।

लाइसेंस कैंसल करने का कारण

इस मामले को लेकर आरबीआइ ने कहा क़ी इन बैंको के पास कैपीटल और कमाई की कैपेसिटी नहीं है। यह दोनों बैंक बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धरा 56 के सेक्शन 11 (1) और सेक्शन २२ (३) (D) के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहे।  ये बैंक अपनी फियनेंशियल स्थिति के कारण ग्राहकों को पीरा पेमेंट करने में भी असमर्थ है जिसके कारण आरबीआई ने इन बैंको की पब्लिक डीलिंग पर रोक लगा दी है।
ग्राहकों पर पड़ेगा असर

रिजर्व बैंक ने 22 सितंबर से मल्लिकार्जुन पट्टाना सहकारी बैंक नियामिता और नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के बैंकिंग कारोबार पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिसके बाद से अब बैंक कैश नहीं ले सकता और न ही पेमेंट कर सकता है। जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) नियमों के तहत बैंक 5 लाख रुपये तक की अपनी जमा पर पैसा क्लेम करने के हकदार हैं।