RBI Penality : भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से चार बैंकों पर मॉनेटरी जुर्माना लगाया है, मॉनेटरी जुर्माना लगाए गए यह चारों सहकारी बैंक हैं। इनमे से एक बैंक बिहार का है और तीन महाराष्ट्र के हैं। नियमों के उल्लंघन करने को लेकर यह जुर्माने लगाए गए हैं। इस बारे में भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि इन बैंको पर यह लाखों रुपये का जुर्माना नियमों की अनदेखी करने को लेकर लगाया गया है. अगर आपका इन बैंको में अकॉउंट है तो चलिए जानते है आप पर इस जुर्माने का क्या असर होगा।
इन बैंको पर लगाया गया जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि RBI द्वारा जिन सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है, वह तापिंदु अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इस्लामपुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाबलेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और मंगल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बैंक हैं।
आपको बता दे पटना के सहकारी बैंक तापिंदु अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर केंद्रीय बैंक द्वारा एक लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया गया है। केंद्रीय बैंक की तरफ से पटना के बैंक पर यह जुर्माना ‘एक्सपोजर नॉर्म्स और वैधानिक / अन्य प्रतिबंध – यूसीबी’ पर आरबीआई की ओर से जारी निदेशों का अनुपालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है।
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बैंको द्वारा किया गया उलंघन
RBI द्वारा सबसे ज्यादा पेनल्टी इस्लामपुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर लगाया है जो कि महाराष्ट्र में है इसपर केंद्रीय बैंक ने 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। RBI द्वारा यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के कुछ प्रावधानों और ‘भारतीय रिजर्व बैंक केवाईसी दिशानिर्देश, 2016 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने को लेकर लगाया गया है इसके साथ ही बैंक द्वारा जमा खातों के रखरखाव का भी उल्लंघन का मामला सामने आया था। वही यह भी बात सामने आई थी कि बैंक ने डिपॉजिटर एजुकेशन और जागरूकता फंड में भी ट्रांसफर नहीं किया था। वहीं बैंक द्वारा निष्क्रिय खातों की भी समीक्षा नहीं की गई थी।
RBI की तरफ से महाबलेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम), पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के तहत निर्देशों के उल्लंघन करने को लेकर 2 लाख का जुर्माना लगाया गया है वही मंगल सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
ग्राहकों पर क्या होगा असर
आपको बता दें RBI द्वारा बैंको पर लगाए गए जुर्माने का ग्राहकों पर कोई असर नहीं होगा, बल्कि केंद्रीय बैंक द्वारा इस जुर्माने से ग्राहकों के अकाउंट की सुरक्षा होगी। बैंको पर यह जुर्माना नियमों की अनदेखी के कारण लगाया गया है। इस जुर्माने की भरपाई बैंक को ही करना होगा। बैंको पर लगे यह जुर्माने किसी भी ग्राहक से वसूल नहीं किये जाएंगे। रिज़र्व बैंक द्वारा की गई कार्रवाई का कारण विनियामक अनुपालन में कमियां थी और बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर फैसला देने का इरादा नहीं था।