RBI: भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) ने एक और बड़े बैंक पर सख्त कार्यवाही की है. इन दिनों केन्द्रीय बैंक सारे बैंकों पर कड़ी निगरानी रख रहा है. आरबीआई के जांच के दौरान अगर किसी भी बैंक में कोई गड़बड़ नज़र आती है, उन पर जुर्माना लगाने, बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने से लेकर बैन तक लगाया जाता है. इन्हीं नियमों में खामी के चलते एक और बड़े बैंक के बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। क का लाइसेंस कैंसिल होने से बैंक किसी प्रकार का कोई कारोबार नहीं कर सकता। ऐसे में ग्राहकों को समय रहते ही बैंक से अपना सारा पैसा वापस निकाल लेना चाहिए।
RBI ने तेजपुर स्थित द महाभैरब कोऑपरेटिव अर्बन बैंक के बिगड़ते वित्तीय स्थिति के चलते बैंक के लाइसेंस को कैंसिल कर दिया है। बैंक का लाइसेंस रद्द होने के बाद से सहकारी बैंक 24 जुलाई 2024 को कारोबार बंद होने से बैंकिंग कारोबार करना बंद कर चुका है।
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बैंक के पास कारोबार के लिए पैसा नहीं
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपने एक बयान में कहा, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार असम से भी बैंक को बंद करने और एक लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। आरबीआई ने कहा बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। RBI के अनुसार बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने मौजूदा जमाकर्ताओं को पूरा पेमेंट करने में असफल रहेगा। ऐसे में अगर बैंक कारोबार करता है तो यह जमाकर्ताओं के हित के लिए हानिकारक है।
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ग्राहकों को मिलेंगे 5 लाख रुपये
रिजर्व बैंक ने कहा कि प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) नियमों के तहत बैंक 5 लाख रुपये तक की अपनी जमा पर पैसा क्लेम करने के हकदार हैं।
आरबीआई के बयान के अनुसार, सहकारी बैंक के दिये गए आंकड़ों के मुताबिक़ लगभग 99.8 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपना जमा पैसा पूरा पाने का हकदार हैं। 13 जून 2024 तक DICGC ने पहले ही कुल बीमाकृत जमा का 20.03 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुका है।