ध्यान दीजिए! UAE में गाड़ी में स्टीकर लगाने पर लगेगा Dh500 का जुर्माना

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UAE: संयुक्त अरब अमीरात में अपनी गाड़ी के खिड़की पर स्टीकर लगाने पर सैकड़ों दिरहम का जुर्माना भरना पड़ सकता है। कार पर स्टिकर लगाना नियमों का उल्लंघन है। देश में इस बात से अनजान कई मोटर चालकों को इसी तरह के दंड का सामना करना पड़ा है।

एक एशियाई निवासी को अपने वाहन के ईंधन टैंक कवर पर स्टिकर के लिए जुर्माने का सामना करना पड़ा। जिसके बाद उसने यह बात अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया। कार स्टिकर के संबंध में नियमों के बारे में मोटर चालकों को सूचित करने के लिए पुलिस अक्सर जागरूकता अभियान चलाती है।

Dh500 का जुर्माना

गलादारी एडवोकेट्स एंड लीगल कंसल्टेंट्स के एक वरिष्ठ सहयोगी महमूद शाकिर अल मशहदानी ने बताया कि 1995 के संघीय यातायात कानून संख्या 21 के अनुसार, वाहनों पर unauthorised stickers अवैध हैं और इसके परिणामस्वरूप Dh500 का जुर्माना लगाया जाता है।

अल मशहदानी ने कहा, “जुर्माना प्रति दिन कार पर लगे सभी स्टिकर के लिए होगा, जिसका मतलब है कि अगर ड्राइवर या वाहन मालिक जुर्माने के बाद इसे हटाने से इनकार करते हैं तो जुर्माना दूसरे दिन फिर से लगाया जाएगा।”

अल मशहदानी ने आगे स्पष्ट किया कि कार के किसी भी हिस्से पर सभी प्रकार के स्टिकर, चाहे फोटो हों या पारदर्शी, जिनमें कार नंबर प्लेट नंबर, ड्राइवर का चेहरा या कोई अन्य विवरण छिपा सकते हैं जो ट्रैफिक पुलिस के काम में बाधा डाल सकते हैं।