UAE Rule: UAE अब लगेगा 150,000 दिरहम का जुर्माना

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UAE Rule: यूएई ने सख्त टेलीमार्केटिंग नियमों की घोषणा की है। यूएई सरकार ने फोन कॉल के माध्यम से टेलीमार्केटिंग पर नियमों को कड़ा कर दिया है, नए नियंत्रण और तंत्र लागू किए हैं। उल्लंघन करने वालों को प्रशासनिक दंड का सामना करना पड़ेगा, जिसमें चेतावनी और 150,000 दिरहम तक का जुर्माना शामिल है।

अगस्त 2024 के मध्य से, उल्लंघन करने वालों पर धीरे-धीरे प्रशासनिक दंड लगाया जाएगा, जिसमें चेतावनी और 150,000 दिरहम तक का जुर्माना शामिल है। उल्लंघन करने वाली कंपनी को गतिविधि का आंशिक या पूर्ण निलंबन, लाइसेंस रद्द करना, वाणिज्यिक रजिस्ट्री से हटाना, दूरसंचार सेवाओं को काटना और एक वर्ष तक देश में दूरसंचार सेवाओं से वंचित करना जैसे अधिक गंभीर उपायों का सामना करना पड़ सकता है।

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पहले लेना पड़ेगा Approval

नए नियमों के अनुसार मार्केटिंग कंपनियों के लिए टेलीमार्केटिंग गतिविधियों में शामिल होने से पहले सक्षम प्राधिकारी से पूर्व Approved प्राप्त करना अनिवार्य है। व्यक्तियों को अपने नाम से पंजीकृत फोन का उपयोग करके मार्केटिंग कॉल करने से प्रतिबंधित किया गया है। सभी मार्केटिंग कॉल लाइसेंस प्राप्त टेलीमार्केटिंग कंपनी के नाम से पंजीकृत फोन से शुरू होनी चाहिए। मार्केटिंग कॉल की अनुमति केवल सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच है और डू नॉट कॉल रजिस्ट्री (DNCR) पर पंजीकृत नंबरों पर कॉल करना सख्त वर्जित है।

UAE के भीतर मार्केटिंग गतिविधियों

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कानून के अनुसार, यदि कोई उपभोक्ता पहली कॉल के दौरान किसी सेवा या उत्पाद से इनकार करता है, तो Repeated कॉल निषिद्ध है। यदि उपभोक्ता उत्तर नहीं देता है या कॉल समाप्त कर देता है, तो प्रति दिन अधिकतम एक कॉल की अनुमति है। उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा करते हुए, कानून उन्हें इन मार्केटिंग कॉल विनियमों के किसी भी उल्लंघन के बारे में सक्षम प्राधिकारी के पास शिकायत दर्ज करने का अधिकार देता है।

मई में, कैबिनेट ने कोल्ड कॉलिंग को विनियमित करने के निर्णय को मंजूरी दी। अर्थव्यवस्था मंत्रालय और TDRA द्वारा नवीनतम उपायों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को अवांछित टेलीमार्केटिंग प्रथाओं से बचाना और UAE के भीतर मार्केटिंग गतिविधियों की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाना है।