UAE: कामगारों की बल्ले-बल्ले, यूएई में 15 जून से दोपहर में काम करना मना

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UAE: यूएई में गर्मी से बचाने के लिए मज़दूरों को एक बार फिर राहत मिलने वाली है। 15 जून से 15 सितंबर तक, हर दिन दोपहर 12:30 से 3:00 बजे तक कोई भी बाहरी काम नहीं कराया जाएगा। यानी इस समय के बीच मज़दूरों को धूप में काम करने से पूरी तरह छूट रहेगी।

21 साल से चल रही ये ब्रेक पॉलिसी

ये नियम यूएई में नया नहीं है। गर्मियों में मज़दूरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये पॉलिसी पिछले 21 सालों से चल रही है। इसे “Midday Break Rule” कहा जाता है और हर साल गर्मियों में इसे लागू किया जाता है।

नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना

अगर कोई कंपनी इस नियम को तोड़ती है और किसी मज़दूर को इन घंटों में काम कराती है, तो उस पर प्रति कर्मचारी 5,000 दिरहम का जुर्माना लगेगा। अगर ज्यादा कर्मचारी शामिल पाए गए, तो जुर्माना 50,000 दिरहम तक भी जा सकता है।

छांव, ठंडा पानी और प्राथमिक सुविधाएँ अनिवार्य

इस नियम के तहत कंपनियों को मज़दूरों के लिए छायादार जगह, ठंडा पीने का पानी, हाइड्रेशन सप्लीमेंट (इलेक्ट्रोलाइट्स) और फर्स्ट एड की सुविधा देना अनिवार्य होगा। काम की जगहों पर पंखे या दूसरे कूलिंग सिस्टम भी उपलब्ध कराने होंगे।

किन्हें मिल सकती है छूट?

कुछ खास तरह के कामों को इस दोपहर के ब्रेक से छूट मिल सकती है, जैसे:

  • रोड पर डामर बिछाना या कंक्रीट डालने जैसे काम, जो बीच में नहीं रुक सकते
  • पानी या बिजली की आपूर्ति में समस्या सुधारने जैसे जरूरी पब्लिक सर्विस वर्क
  • ट्रैफिक या दूसरी इमरजेंसी से जुड़ा काम

सरकार रखेगी नजर – रिपोर्ट करें उल्लंघन

मंत्रालय के निरीक्षक इस पूरी अवधि में चेक करेंगे कि नियमों का सही से पालन हो रहा है या नहीं। अगर किसी को नियम तोड़ते देखें, तो लोग MoHRE के कॉल सेंटर 600590000, वेबसाइट, या स्मार्ट ऐप के ज़रिए इसकी शिकायत कर सकते हैं।

पिछले साल 99% अनुपालन हुआ था

MoHRE के अनुसार, पिछले साल इस नियम का 99% से भी ज्यादा पालन किया गया था, जो दिखाता है कि कंपनियाँ इसे गंभीरता से लेती हैं। साथ ही, इस बार भी मंत्रालय निजी और सरकारी दोनों सेक्टर में जागरूकता अभियान चलाने वाला है, ताकि मज़दूरों को उनके हक की पूरी जानकारी मिल सके।

कुल मिलाकर बात साफ है – यूएई में मज़दूरों को गर्मी में राहत देना सरकार की प्राथमिकता है।