UAE Labour :दुबई में मजदूरों को दो महीने तक नहीं दिया वेतन ,तो अदालत ने कंपनी का किया बुरा हाल

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UAE Labour : संयुक्त अरब अमीरात में दुबई लेबर कोर्ट ने दो महीने से मजदूरों का वेतन न देने पर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक पर 10 लाख 75 हजार दिरहम का जुर्माना लगाया है.अस्थानिय मिडिया के अनुसार दुबई की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के 215 कर्मचारियों ने दो महीने से सैलरी न मिलने पर लेबर कोर्ट में केस दायर किया है

कंपनी को दी गई सजा

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कोर्ट ने कंपनी के मालिक को तलब किया और कर्मचारियों को वेतन न देने के मामले में पूछताछ की. कंपनी के मालिक ने यह कारण बतया कि ‘आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा सका।’ अदालत ने कंपनी के मालिक के खिलाफ फैसला सुनाया और उसे प्रति कर्मचारी 5,000 दिरहम यानी कुल 10,75,000 दिरहम का जुर्माना देने का आदेश दिया।

लेबर कोर्ट के कानूनी सलाहकार का कहना है कि ‘कंपनियों और संस्थानों के मालिकों को श्रमिकों को उनके वेतन और बकाया का भुगतान समय पर करना चाहिए. वेतन भुगतान में देरी नहीं होनी चाहिए.’ कानूनी सलाहकार ने कहा कि ‘वेतन का भुगतान न होने की स्थिति में, श्रमिकों को तुरंत कानूनी निकाय को सूचित करना चाहिए जहां उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी।’